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कोडरमा में पोक्‍सो एक्‍ट में बुजुर्ग को उम्रकैद, 4 साल की बच्‍ची से की थी गलत हरकत Koderma News

Jharkhand. जुर्माना की राशि नहीं अदा करने पर 3 वर्ष अतिरिक्त सजा भुगतेय होगी। अदालत ने इन्हें सुनवाई के पश्चात गत शुक्रवार को ही दोषी करार दिया था।

By Sujeet Kumar SumanEdited By: Published: Wed, 22 Jan 2020 08:45 AM (IST)Updated: Wed, 22 Jan 2020 08:45 AM (IST)
कोडरमा में पोक्‍सो एक्‍ट में बुजुर्ग को उम्रकैद, 4 साल की बच्‍ची से की थी गलत हरकत Koderma News
कोडरमा में पोक्‍सो एक्‍ट में बुजुर्ग को उम्रकैद, 4 साल की बच्‍ची से की थी गलत हरकत Koderma News

कोडरमा, जासं। कोडरमा जिला के जिला जज प्रथम सह विशेष न्यायालय (पोक्सो) रामाशंकर सिंह की अदालत ने मंगलवार को कोडरमा थाना कांड संख्या 93/14 के अभियुक्त न्यू कालोनी कोडरमा निवासी 75 वर्षीय अलीम खान को भादवी की धारा 354 एवं पोक्सो अधिनियम 3/4 में उम्र कैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा इन पर ₹50000 का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना की राशि नहीं अदा करने पर 3 वर्ष अतिरिक्त सजा भुगतेय होगी। अदालत ने इन्हें सुनवाई के पश्चात गत शुक्रवार को ही दोषी करार दिया था। सजा के बिंदु पर मंगलवार को फैसला सुनाया गया।

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ज्ञात हो कि आरोपी अलीम खान पर एक चार वर्षीय बच्ची के साथ गलत हरकत करने का आरोप लगाते हुए बच्ची की मां ने कोडरमा थाना में गत 4 जून 2014 को 366ए, 354, 509 एवं पोक्सो अधिनियम 3/4 के तहत कांड संख्या 93/14 दर्ज कराया गया था। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। अनुसंधान के पश्चात अभियुक्त के विरुद्ध धारा 354 भादवी एवं पोक्सो एक्ट 3/4 में मामला सत्य पाया गया।

बाद में उपरोक्त कांड को विशेष न्यायलय में विचारण हेतु स्थानांतरित कर दिया गया था। यहां सत्रवाद संख्या 142/14 अंकित कर सुनवाई की गई। इस दौरान 11 गवाहों का परीक्षण कराया गया। माननीय न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर आरोपी को भादवी की धारा 354 और पोक्सो एक्ट 3/4 में दोषी करार देते हुए सजा सुनाई थी। बचाव पक्ष से अधिवक्ता वासिफ बख्तावर खान व अभियोजन पक्ष की ओर से लोक अभियोजक विनोद कुमार ने मामले में दलीलें रखीं।


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