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नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के तीन दोषियों को मिली आजीवन कारावास की सजा

Jharkhand News पोक्सो कम चिल्ड्रेन की विशेष कोर्ट ने आज सुखदेवनगर इलाके में 16 वर्षीय किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म के तीनों दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। दोषियों को आइपीसी की धारा 376 डीए में आजीवन कारावास के साथ 42 हजार जुर्माना भी देना होगा।

By Vikram GiriEdited By: Published: Fri, 19 Mar 2021 08:41 AM (IST)Updated: Fri, 19 Mar 2021 03:19 PM (IST)
नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के तीन दोषियों को मिली आजीवन कारावास की सजा
नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के तीन दोषियों को मिली आजीवन कारावास की सजा। जागरण

रांची, जासं । पोक्सो कम चिल्ड्रेन की विशेष कोर्ट ने आज सुखदेवनगर इलाके में 16 वर्षीय किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म के तीनों दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। दोषियों को आइपीसी की धारा 376 डीए में आजीवन कारावास के साथ 42 हजार जुर्माना भी देना होगा। जिसका भुगतान नहीं करने पर 25 माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।

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गौरतलब है कि तीनों अभियुक्त नाबालिग हैं। घटना 25 सितंबर 2018 की है। दर्ज प्राथमिकी के अनुसार पीड़िता की चचेरी बहन के एक दोस्त ने बर्थडे पार्टी के नाम पर बहला-फुसला कर सुनसान इलाके में ले गया जहां उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। अभियुक्त और पीड़िता एक दूसरे को जानते थे। दूसरे दिन पीड़िता ने घर लौटकर परिजनों को पूरी बात बतायी। इसके बाद महिला थाना में कांड संख्या 37/18 के तहत प्राथमिकी दर्ज करायी थी। तीनों अभियुक्तों की उम्र 16 वर्ष से अधिक है। इस कारण जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने मामले को चिल्ड्रन कोर्ट स्थानांतरित कर दिया था। बता दें कि दोनों पक्षों की दलीलें, गवाही सुनने के बाद 16 मार्च को अदालत ने तीनों को दोषी करार दिया था।


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