साढ़े तीन साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा
पोक्सो की विशेष अदालत ने गुरुवार को साढ़े तीन साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने केआरोप में दोषी को 20 साल की सजा सुनाई है।
जासं, राची : पोक्सो की विशेष अदालत ने गुरुवार को साढ़े तीन साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के दोषी गौस नगर गढ़ा टोली निवासी शकील अहमद को 20 साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही अलग-अलग धाराओं में 40 हजार रुपया जुर्माना भी लगाया। जुर्माना नही देने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा होगी। अदालत ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सजा सुनाई। आरोपी होटवार जेल मे बंद है। सजा सुनाते समय उसे भी वीडियो कॉन्फ्रेंस से अदालत मे पेश किया गया। बच्ची के पिता ने सदर थाना में आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी थी। 4 मार्च 2019 को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। अपहरण के आरोपित को पुलिस ने पुंदाग से दबोचा
जागरण संवाददाता, राची : अरगोड़ा इलाके से दो माह पूर्व लड़की के अपहरण के आरोपित को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपित मजीद अंसारी है। उसे पुंदाग ओपी क्षेत्र के इलाही नगर रोड नंबर दो से गिरफ्तार किया है। आरोपित माजीद अंसारी मूलरूप से यूपी के मुजफ्फरनगर जिले के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के जनकपुरी रोड नंबर तीन का रहने वाला है। राची मे पुंदाग ओपी क्षेत्र के इलाही नगर रोड नंबर दो में दीन मोहम्मद के मकान में किराए पर रहकर कारपेंटर का काम करता है। अपहृत लड़की के परिजनों ने 14 मार्च को अरगोड़ा थाना में लड़की को भगाकर ले जाने का मामला दर्ज कराया था। पुलिस छानबीन में पता चला था कि आरोपी लड़की को लेकर दिल्ली चला गया है। पुलिस आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए दिल्ली जाने की तैयारी में थी तभी सूचना मिली कि आरोपी लड़की को लेकर इलाही नगर में आ गया है। इसके बाद पुलिस लड़की को बुधवार को बरामद कर आरोपी माजीद अंसारी को गिरफ्तार कर लिया।