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लॉ छात्रा से दुष्कर्म मामले में सभी 12 आरोपितों के खिलाफ आरोप तय Ranchi News

Jharkhand. सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट सुनवाई की मॉनिटरिंग करेगा। न्यायायुक्त नवनीत कुमार की अदालत में सभी आरोपितों को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये पेश किया गया।

By Sujeet Kumar SumanEdited By: Published: Mon, 06 Jan 2020 08:13 PM (IST)Updated: Mon, 06 Jan 2020 08:13 PM (IST)
लॉ छात्रा से दुष्कर्म मामले में सभी 12 आरोपितों के खिलाफ आरोप तय Ranchi News
लॉ छात्रा से दुष्कर्म मामले में सभी 12 आरोपितों के खिलाफ आरोप तय Ranchi News

रांची, जासं। कांके के संग्रामपुर में लॉ की छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म मामले में सभी 12 अभियुक्तों के खिलाफ न्यायायुक्त नवनीत कुमार की अदालत में आरोप गठन किया गया। केस डायरी में संलग्न एफएसएल रिपोर्ट, डीएनए जांच, सीडीआर, पीडि़ता एवं उसके दोस्त के 164 के तहत दर्ज बयान को आधार मानते हुए आइपीसी की धारा 376 डी, 366, 341, 342, 379, 411, 323, 120बी के तहत आरोप गठन किया गया है। इस दौरान सभी आरोपितों को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए अदालत में पेश किया गया।

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अभियोजन पक्ष की ओर से पीडि़ता, चिकित्सक, एफएसएल एक्सपर्ट सहित 28 लोगों को गवाह बनाया गया है। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के निर्देश पर मामले में प्रतिदिन सुनवाई होगी। साथ ही, हर सुनवाई की हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट मॉनिटङ्क्षरग करेगा। मालूम हो कि बीते 26 नवंबर को लॉ छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म किया गया था। दूसरे दिन 27 नवंबर को पीडि़ता की ओर कांके थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी गई थी। 29 नवंबर को सभी आरोपितों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। 20 दिसंबर 2019 को चार्जशीट सौंपी गई थी।

रिपोर्ट में चार के द्वारा दुष्कर्म की पुष्टि, आरोप सभी 12 आरोपितों पर

बचाव पक्ष के वकील ईश्वर दयाल के अनुसार उन्हें जो पुलिस पेपर सौंपा गया है उसमें चार आरोपितों रोहित उरांव, अमन उरांव, रवि उरांव एवं राजन उरांव के द्वारा दुष्कर्म की पुष्टि हुई है। एफएसएल रिपोर्ट भी यही कहता है। जबकि दुष्कर्म का आरोप सभी 12 आरोपितों पर लगाया है। यह बिंदु अदालत के संज्ञान में लाया जाएगा।

एक आरोपित के जुबेनाइल होने का किया दावा

वकील ईश्वर दलाल ने बताया कि 12 में से एक आरोपित नाबालिग है। नाबालिग होने संबंधित दस्तावेज अदालत में पेश कर इस मामले की सुनवाई जुबेनाइल जस्टिस बोर्ड में करने की मांग की जाएगी। बताया कि नाबलिग का उम्र 16 वर्ष छह माह ही है।

ये हैं आरोपित : कुलदीप उरांव, सुनील उरांव, संदीप तिर्की, अजय मुंडा, राजन उरांव, नवीन उरांव, बसंत कच्छप, रवि उरांव, रोहित उरांव, ऋषि उरांव, सुनील मुंडा एवं जुवेनाइल।

डालसा के पैनल वकील विनोद सिंह करेंगे इनकी पैरवी: कुलदीप उरांव, संदीप उरांव, अजय मुंडा, नवीन उरांव, बसंत कच्छप, रोहित उरांव, नवीन उरांव।

स्वतंत्र वकील ईश्वर दयाल करेंगे इनकी पैरवी: ऋषि तिर्की,  सुनील मुंडा, सुनील उरांव, राजन उरांव एवं एक नाबालिग।


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