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दहेज हत्या में पति को आजीवन कारावास

संवाद सहयोगी रामगढ़ पचास हजार रुपये दहेज नहीं देने पर अपनी पत्नी की जहर देकर हत्या क

By JagranEdited By: Published: Wed, 30 Sep 2020 07:42 PM (IST)Updated: Thu, 01 Oct 2020 05:07 AM (IST)
दहेज हत्या में पति को आजीवन कारावास
दहेज हत्या में पति को आजीवन कारावास

संवाद सहयोगी, रामगढ़ : पचास हजार रुपये दहेज नहीं देने पर अपनी पत्नी की जहर देकर हत्या करने के आरोपित पति को जिला जज प्रथम संजय प्रताप के न्यायालय ने बुधवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने गत 24 सितंबर को आरोपित पति नरेश महतो को दोषी करार दिया था। घटना जिले के पतरातू थाना क्षेत्र में वर्ष 2018 में घटी थी। मृतका के पिता जानकी महतो ने अपनी पुत्री की मौत के मामले में पतरातू थाने में अपने दामाद के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसमें उन्होंने उल्लेख किया था कि 50 हजार रुपये दहेज के रूप में नहीं देने के कारण ही उसकी पुत्री को उसके दामाद ने जहर देकर मार दिया। उन्होंने बताया कि उन्होंने अपनी पुत्री की शादी अपने हैसियत के अनुसार वर्ष 2012 में नरेश महतो से की थी। प्राथमिकी दर्ज करने के बाद पतरातू थाना पुलिस ने अपने अनुसंधान में मृतका दयामनी की एफएसएल जांच रिपोर्ट में जहर की मात्रा पाई थी। एफएसएल रिपोर्ट व साक्ष्यों के आधार पर अपर लोक अभियोजक एस के शुक्ला ने अपने दलीलों के आधार पर न्यायालय से आरोपित को कड़ी सजा देने की मांग की थी। उन्होंने न्यायालय में साक्ष्य के रूप में जांच अधिकारी राम प्रवेश शर्मा, विनय कुमार सिंह समेत दस गवाहों की बयान न्यायालय में दर्ज कराया था। इसके बाद अपर लोक अभियोजक एस के शुक्ला द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने मृतका के पति को दोषी करार देते हुए आज आजीवन कारावास की सजा सुना दी।

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