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हत्या के एक आरोपित को आजीवन कारावास

रामगढ़ : जिला जज तृतीय के न्यायालय न्यायालय ने मंगलवार को भुरकुंडा के चर्चित वीरेंद्र कुमार ¨सह उर्फ

By JagranEdited By: Published: Tue, 05 Jun 2018 08:47 PM (IST)Updated: Tue, 05 Jun 2018 08:47 PM (IST)
हत्या के एक आरोपित को आजीवन कारावास
हत्या के एक आरोपित को आजीवन कारावास

रामगढ़ : जिला जज तृतीय के न्यायालय न्यायालय ने मंगलवार को भुरकुंडा के चर्चित वीरेंद्र कुमार ¨सह उर्फ टुनटुन ¨सह हत्याकांड में एक आरोपित केके कोलियरी भुरकुंडा निवासी राजकुमार यादव को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। रंगदारी के लिए पांच नवंबर 2003 को की गई इस हत्या में न्यायालय ने अलग-अलग धाराओं में कुल 37 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। हालांकि इस हत्याकांड में अब तक दो आरोपित मनोज गोप व शिवनारायण साहू फरार चल रहे हैं।

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न्यायालय ने राजकुमार यादव को भादवि की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाने के साथ ही 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर दो वर्ष का अतिरिक्त कारावास, 27(2) आ‌र्म्स एक्ट में दस वर्ष की सजा व पंद्रह हजार रुपए जुर्माना, जुर्माने की राशि नहीं देने पर डेढ़ वर्ष की सजा, भादवि 148 में दो वर्ष की सजा व दो हजार रुपये जुर्माना, जुर्माना नहीं देने पर दो वर्ष की सजा सुनाई है। न्यायालय ने अपने फैसले में जुर्माने की राशि पीड़िता मृतक टुनटुन ¨सह की पत्नी शोभा देवी को देने का आदेश दिया है। इस मामले में अपर लोक अभियोजक एस के शुक्ला ने साक्ष्यों व गवाहों के बयान के आधार पर दोषी को कड़ी सजा देने की मांग की थी। इस हत्याकांड में सूचक टुनटुन ¨सह के बड़े भाई र¨वद्र ¨सह की भी वर्ष 2008 में जीएम आफिस के समक्ष गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।


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