प्रशासन ने जारी किया हरित पटाखे बेचने का आदेश
संवाद सहयोगी रामगढ़ छोटी दीपावली पर जिला प्रशासन ने थोक व खुदरा व्यापारियों को हरित पट
संवाद सहयोगी, रामगढ़ : छोटी दीपावली पर जिला प्रशासन ने थोक व खुदरा व्यापारियों को हरित पटाखे बेचने का आदेश जारी किया। हालांकि हरित पटाखे बेचने से संबंधित आदेश के अनुपालन को लेकर या तो दुकानदार अनभिज्ञ थे। या फिर इसके अनुपालन से उन्हें इस वर्ष काफी नुकसान हो जाता। इसलिए इस आदेश को दर किनार करना ही वे लाभप्रद मान रहे थे और उसी आलोक में अपने कारोबार में लगे थे। फुटपाथ पर दुकान लगाकर थोड़ा बहुत पटाखा बेचने वाले तो काफी डरे सहमे थे। जेसे ही अधिकारियों को वे अपनी ओर आता देखते फुटपाथ पर लगे अपनी पटाखा दुकान को पूरी तरह से ढक देते थे। हालांकि अभियान को लेकर एसडीओ कीर्ति श्री सदलबल विभिन्न पटाखा दुकानों का निरीक्षण करती दिखीं। इस दौरान कुछ दुकानदारों को प्रशासन ने दुकानें बंद करने का आदेश दिया। हालांकि इसका कोइ खास असर रामगढ़ के बाजार में देखने को नहीं मिला। अनुज्ञप्तिधारी पटाखा दुकानदारों के अलावा जगह-जगह सड़क पर लोग स्टॉल लगाकार पटाखे बेचते रहे। इधर प्रशासन ने निर्देश जारी किया कि दीपावली, छठ, क्रिसमस, नववर्ष आदि त्योहारों में जिला अंतर्गत सभी थोक एवं खुदरा पटाखा विक्रेताओं को केवल हरित पटाखे (ग्रीन क्रैकर्स) ही बेचने की अनुमति है। इन निर्देशों का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित किया जाना है। इस संबंध में किसी प्रकार का भी उल्लंघन अथवा अवमानना होने पर संबंधित के विरुद्ध प्रावधानों के अनुरूप विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी।
-------------
जिले में नौ लोगों को मिला है ग्रीन पटाखे बेचने का आदेश
रामगढ़ : जिले में नौ लोगों को प्रशासन ने झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद के सदस्य सचिव का हवाला देते हुए हरित पटाखे बेचने का आदेश निर्गत किया गया है। इनमें गोला रोड चट्टी बाजार के थोक विक्रेता श्रवण कुमार, विक्रम दांगी, खुदरा पटाखा विक्रेता अमित कुमार अग्रवाल, नेहरू रोड के थोक पटाखा विक्रेता श्याम सुंदर अग्रवाल, कैथा बाजार समिति के समीप खुदरा पटाखा विक्रेता शेखर कुमार गुप्ता, पटेल चौक के समीप खुदरा पटाखा रमेश कुमार दांगी, गोला रोड बाजार समिति के समीप खुदरा विक्रेता आदर्श कुमार, नेहरू रोड स्थित खुदरा पटाखा विक्रेता श्री जी ट्रेडर्स, खुदरा पटाखा विक्रेता अजित अग्रवाल को संबंधित आदेश जारी किया गया है। आदेश में स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि आदेश का अनुपालन नहीं करने की स्थिति में विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी।