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एसएसी-एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम के 22 मामलों में मुआवजे की मिली स्वीकृति

संवाद सहयोगी मेदिनीनगर (पलामू) जिले में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनि

By JagranEdited By: Published: Fri, 19 Feb 2021 06:59 PM (IST)Updated: Fri, 19 Feb 2021 06:59 PM (IST)
एसएसी-एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम के 22 मामलों में मुआवजे की मिली स्वीकृति
एसएसी-एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम के 22 मामलों में मुआवजे की मिली स्वीकृति

संवाद सहयोगी, मेदिनीनगर (पलामू) : जिले में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 संशोधित अधिनियम 2016 के तहत 22 मामलों में मुआवजा राशि का भुगतान किया जाएगा। यह निर्णय स्थानीय जिला समाहरणालय सभागार में आयोजित जिलास्तरीय अनुश्रवण एवं मूल्यांकन समिति की बैठक में लिया गया। इसकी अध्यक्षता उपायुक्त शशि रंजन ने की। बैठक में मुआवजा स्वीकृति के लिए 25 मामलों पर विचार-विमर्श किया गया। समीक्षा के दौरान जिला कल्याण पदाधिकारी सुभाष कुमार ने बैठक में मुआवजा स्वीकृति के लिए प्राप्त अभिलेखों को उपस्थापित किया। विचार के बाद 22 मामलों में राशि भुगतान के लिए स्वीकृति प्रदान की गई। उक्त सभी मामलों में जिले के विभिन्न थानों में दर्ज कांड व पुलिस प्रशासन की अनुशंसा प्राप्त मामले थे। इसमें पीड़ित या पीड़िता को एफआइआर के बाद प्रथम किस्त की देय राशि व दर्ज कांडों में अत्याचार राहत से संबंधित आरोप पत्र समर्पित किए जाने के बाद राशि भुगतान व वैदिक सहायता की राशि भुगतान के लिए स्वीकृति प्रदान की गई। उपायुक्त शशि रंजन ने पीड़ितों को स्वीकृत मुआवजा का शीघ्र भुगतान करने का निर्देश दिया है। स्वीकृति मामले अत्याचार के विभिन्न आरोपों से संबंधित है। इसमें जाति सूचक शब्दों से अपमानित करने, मारपीट करते हुए जान मारने की धमकी देने व गाली-गलौज, छेड़छाड़ करने, दुष्कर्म कर धमकी देने, छेड़छाड़ व दुष्कर्म का प्रयास करने आदि से संबंधित था। इन्हें जिले के विभिन्न थानों में कांड दर्ज कर अनुसंधान के बाद आरोप पत्र दाखिल कर दिया गया था। अपर समाहर्ता सुरजीत कुमार सिंह, जिला कल्याण पदाधिकारी सुभाष कुमार, एसडीपीओ सुरजीत कुमार, सांसद प्रतिनिधि विजय ओझा सहित कई सदस्य उपस्थित थे।

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