आदर्श आचार संहिता उल्लंघन पर होगी कार्रवाई
हुसैनाबाद भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आदर्ष आचार्य संहिता के उलंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देष प्राप्त हुआ है।
हुसैनाबाद : भारत निर्वाचन आयोग ने आदर्श आचार्य संहिता उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। इस संबंध में हुसैनाबाद विधानसभा के निर्वाची पदाधिकारी कुंदन कुमार ने कहा कि चुनाव प्रचार में मोटरसाईकिल, स्कूटर, साईकिल, ऑटो, ट्रक, जीप, रिक्शा पर भी प्रचार करने के लिए अनुमति लेना अनिवार्य है। कहा कि इन वाहनों पर लॉडीस्पिकर का प्रयोग कर प्रचार किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि वातावरण, बीमार, उम्रदराज लोगों पर इसके बुरे प्रभाव को देखते हुए निर्धारित डिसेबल में ही लॉडीस्पिकर का प्रयोग करना व 6 बजे सुबह से रात 10 बजे तक लॉडीस्पिकर बजाना है। कहा कि एक बार में 10 से अधिक दो पहिया वाहन एक साथ नहीं चलेंगे। दो पहिया पर झंडे का साईज 1 फीट लंबा व आधा फीट चौड़ा होगा। इन वाहनों पर बैनर नहीं होगा। दो पहिया वाहन पर प्रचार करने के लिए अनुमति लेना व चालक का नाम मोबाईल नंबर देना अनिवार्य होगा। उन्होंने कहा कि किसी भी धार्मिक स्थान या परिसर में पार्टी कार्यालय नहीं खोला जा सकता है। किसी भी सरकारी भूमि या अन्य किसी भूमि पर अतिक्रमण कर पार्टी कार्यालय नहीं खोला जा सकता है। किसी भी अस्पताल या शैक्षणिक संस्थान के बगल में पार्टी कार्यालय नहीं खोला जा सकता है।