हत्या के एक मामले में 4 लोगों को उम्रकैद की सजा
मेदिनीनगर, पलामू : पलामू जिला व्यवहार न्यायालय के द्वितीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने आनंद प्रकाश की
मेदिनीनगर, पलामू : पलामू जिला व्यवहार न्यायालय के द्वितीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने आनंद प्रकाश की अदालत ने हत्या के मामले में चार लोगों को सश्रम उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही पांच-पांच हजार का अर्थदंड भी लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर छह माह की अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी। हत्या मामले में छतरपुर थाना के सिलदाग गांव निवासी जगदलाल ¨सह ने छतरपुर थाना कांड संख्या 66,2010 तिथि तीन जून 2010 को हत्या का मामला दर्ज कराया था। इसमें सिलदाग गांव निवासी कवलनाथ ¨सह, राजेश्वर ¨सह, कैलाश ¨सह व बिंदेश्वरी ¨सह को नामजद अभियुक्त बनाया गया था। इन सब पर भारतीय दंड विधान की धारा 147,148,149,341,307,302,323,324,452 व 3-4 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इसमें जगदलाल ने कहा कहा था कि 2-3 जून 2010 की रात उक्त अभियुक्तों ने रात 12 बजे गड़ासा भाला,लाठी व टांगी लेकर उनके घर में घुस गए थे। सूचक जब कराहने व चिल्लाने की आवाज सुनकर जागा व टार्च जलाते हुए आंगन में पहुंचा तो देखा कि उक्त अभियुक्तगण उनकी पत्नी मोहरमनी देवी व उसकी बेटी सरसतिया देवी को टांगी, गड़ांसा, भाला व लाठी से मारपीटकर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया है। वे सभी अभियुक्त उनकी पत्नी व बेटी को डायन कहकर बुलाते थे। डायन कहकर ही उनकी बेटी की हत्या कर दी। पत्नी को घायल कर दिया। अदालत ने साक्ष्य के आधार पर दोषी पाते हुए छतरपुर थाना के सिलदाग गांव निवासी आरोपी कवलनाथ ¨सह, राजेश्वर ¨सह, कैलाश ¨सह व ¨वदेश्वरी ¨सह को भादवि की धारा 302 के तहत सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ भादवि की धारा 302 के तहत 10 वर्ष की सजा, 452 के तहत पांच वर्ष की सजा व डायन भूत प्रतिषेद अधिनियम के तहत तीन माह व छह माह की सजा सुनाई। ये तीनों सजा साथ-साथ चलेंगी।