गुजरात से गिरफ्तार भाकपा माओवादी को भेजा गया जेल
गुजरात राज्य के सूरत शहर के कोसंबा थाना क्षेत्र से गिरफ्तार उग्रवादी को लाया गया।
संवाद सहयोगी, मेदिनीनगर (पलामू) : गुजरात राज्य के सूरत शहर के कोसंबा थाना क्षेत्र से गिरफ्तार पलामू का कुख्यात एक लाख का ईनामी हार्डकोर माओवादी गुड्डू सिंह को पलामू पुलिस ने बुधवार को जेल भेज दिया। पलामू जिला के नौडीहा बाजार थाना क्षेत्र अंतर्गत कोरामी गांव निवासी अनिरूद्ध सिंह का 40 वर्षीय पुत्र गुड्डू सिंह भाकपा माओवादी का हार्डकोर नक्सली था। पलामू के नौडीहा बाजार थाना में हत्या, विस्फोट,17 सीएल एक्ट,आर्म्स एक्ट आदि के 8 बड़ी नक्सली घटना में संलिप्ता संबंधित मामला दर्ज है। ये जानकारी पलामू के पुलिस अधीक्षक संजीव कुमार ने दी। वे बुधवार को पलामू जिला समाहरणाय ब्लाक बी स्थित अपने कार्यालय कक्ष में बताया कि वर्ष 2009 से 2014 तक गुडडू 8 बड़ी नक्सली घटनाओं को अंजाम देने में शामिल था। भाकपा माओवादी के सब जोनल कमांडर अरविद भुईंया उर्फ मुखिया के दस्ता में था। बताया कि सूचना मिली कि गुजरात में वह शरण लिए हुए है। छतरपुर के एसडीपीओ शंभू कुमार सिंह के नेतृत्व में टीम गठित की गई। उनके साथ नौडीहा बाजार के थाना प्रभारी शेखर कुमार समेत अन्य पुलिस जवान को शामिल किया गया। दो जनवरी को गुजरात के सूरत के कोसंबा थाना क्षेत्र में कार्रवाई कर उक्त इनामी नक्सली को गिरफ्तार किया गया। उन्होंने बताया कि झारखंड सरकार की ओर से गुड्डू सिंह पर एक लाख रूपए का इनाम था। पिछले छह वर्षों से वह फरार चल रहा था। पूछे जाने पर एसपी ने बताया कि उसे 2015 के बाद क्षेत्र में नहीं देखा गया। मौके पर आईपीएस सदर एसडीपीओ के विजय शंकर व छतरपुर के एसडीपीओ शंभू सिंह मौजूद थे।
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गिरफ्तार नक्सली पर दर्ज हैं आठ मामले
पलामू के पुलिस अधीक्षक संजीव कुमार ने बताया कि पुलिस दबिश बढ़ने के बाद गुड्डू सिंह पलामू से 2014 के बाद बाहर चला गया था। उन्होंने बताया कि इसपर अलग-अलग 8 आपराधिक मामले दर्ज हैं। सभी मामले नौडीहा बाजार थाना में दर्ज है। इसके खिलाफ नौडीहा बाजार थाना कांड संख्या 74 / 09, तिथि 23 जूनल 2009 में इसके खिलाफ यूएस 147,148, 149 भारतीय दंड विधान की धारा 427, 3/4 विस्फोटक एक्ट व 17सीएल एक्ट के तहत मामला दर्ज है। थाना कांड सं. 143/09 तिथि 14 दिसंबर 2009 के तहत यूएस 147, 148, 149, 380 भादवि की धारा 427, 3/4 विष्फोटक एकट व 17सीएल एक्ट के तहत मामला दर्ज है। एसपी ने बताया कि उसके विरूद्ध् 20 दिसंबर 2009, 27 दिसंबर 2009, 4 जुलाई 2010, 12 अक्तूबर 2010 व 13 मार्च 2012 में उक्त थाना के विभिन्न कांड सं. संख्या के तहत उक्त धाराओं के अलावे यूएस 364, 302, 553 समेत भादवि की धारा 34 समेत अन्य धाराओं के तहत इस पर मामला दर्ज है।