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दो पूर्व मंत्री, एक पूर्व सांसद समेत 6 बरी

मेदिनीनगर पलामू जिला व्यवहार न्यायालय के प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी मनोज कुमार की अदालत ने आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के एक मामले में तत्कालीन विधायक राधा कृष्ण किशोर पूर्व विधायक सुधा चौधरी पूर्व सांसद मनोज भुईया रहमत उल्लाह अंसारी उमेश सिंह व श्रवण कुमार मिश्रा को साक्ष्य के कमी पाते हुए बाईज्जत बरी कर दिया है।

By JagranEdited By: Published: Mon, 18 Nov 2019 06:02 PM (IST)Updated: Mon, 18 Nov 2019 06:02 PM (IST)
दो पूर्व मंत्री, एक पूर्व सांसद समेत 6 बरी
दो पूर्व मंत्री, एक पूर्व सांसद समेत 6 बरी

संवाद सूत्र, मेदिनीनगर : पलामू जिला व्यवहार न्यायालय के प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी मनोज कुमार की अदालत ने आदर्श आचार संहिता उल्लंघन मामले में छतरपुर के निर्वतमान विधायक राधा कृष्ण किशोर, पूर्व विधायक सुधा चौधरी, पलामू के पूर्व सांसद मनोज भुइयां समेत रहमतउल्लाह अंसारी, उमेश सिंह व श्रवण कुमार मिश्रा को साक्ष्य के अभाव में बाइज्जत बरी कर दिया।

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विदित हो कि तत्कालीन फ्लाइंग स्कॉट दंडाधिकारी सह पंडवा के कनीय अभियंता अमित कुमार ने उक्त लोगों के विरुद्ध पाटन थाना में आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज कराया था। यह मामला 15 नवंबर 2014 को पाटन थाना कांड संख्या 130/ 2014 में दर्ज कराया गया था। इन सबके खिलाफ भादवि की धारा 188, 427 व तीन संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। इसमें आरोप था कि उक्त मुदालहुम अनाधिकृत रूप से सरकारी स्थान पर चुनाव प्रचार का उपयोग किया था। भाजपा के तत्कालीन प्रत्याशी राधाकृष्ण किशोर पर आरोप था कि पाटन थाना के पचकेड़िया गांव में बिजली के पोल में  व उसी गांव में भीम गोस्वामी के घर के सरकारी बिजली पोल में भाजपा का झंडा लगाया था । पूर्व सांसद सह राजद के तत्कालीन प्रत्याशी मनोज कुमार पर आरोप था कि महेश चंद्रवंशी के घर के पास यात्री शेड व पेड़ पर व नावा गांव निवासी ईश्वरी साहू के घर से अखाड़ा चौक तक  अनाधिकृत रूप से राजद का झंडा लहराता हुआ लगा था। जदयू प्रत्याशी सुधा चौधरी पर आरोप था कि पचकेड़िया गांव में बिजली पोल और धनगर हा में स्थित मतलू राम के घर के पास सरकारी जमीन पर जनता दल यूनाइटेड का झंडा चुनाव प्रचार के लिए लगाया था। उक्त मामले में अदालत ने 13 मार्च 2015 को सभी मुदालहम के विरुद्ध संज्ञान लिया था। इस मामले में गवाही भी हुई थी। साक्ष्य की कमी पाते हुए अदालत ने इस मामले में सभी मुद्राहुम को जीआर कांड संख्या 2238/।14 के सभी आरोपी को साक्ष्य के कमी पाते हुए बाईज्जत बरीं कर दिया।


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