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हुसैनाबाद अनुमंडल क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू

हुसैनाबाद अनुमंडल क्षेत्र में चुनाव आयोग की जारी अधिसूचना के बाद आदर्श आचार्य संहिता रविवार की मध्य रात्रि से लागू कर दी गई है। इस संबंध में हुसैनाबाद के अनुमंडल पदाधिकारी सह अनुमंडल निर्वाची पदाधिकारी कुंदन कुमार ने पत्र जारी किया है।

By JagranEdited By: Published: Mon, 11 Mar 2019 07:10 PM (IST)Updated: Mon, 11 Mar 2019 07:10 PM (IST)
हुसैनाबाद अनुमंडल क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू
हुसैनाबाद अनुमंडल क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू

हुसैनाबाद : हुसैनाबाद अनुमंडल क्षेत्र में चुनाव आयोग की जारी अधिसूचना के बाद आदर्श आचार्य संहिता रविवार की मध्य रात्रि से लागू कर दी गई है। इस संबंध में हुसैनाबाद के अनुमंडल पदाधिकारी सह अनुमंडल निर्वाची पदाधिकारी कुंदन कुमार ने पत्र जारी किया है। इसमें कहा है कि लोक सभा चुनाव के दौरान सभी मतदान केंद्रों पर 19 अप्रैल को पलामू लोकसभा का मतदान होना तय है। उन्होंने लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 126 के प्रवधानों के अनुसार मतदान समाप्ति के 48 घंटे बाद ही प्रचार प्रसार व सार्जनिक सभा हो सकेगी। उन्होंने उक्त अवधि में गैर कानूनी एवं असमाजिक कार्यो पर कठोर निगरानी रखा जाएगा। मतदान को अवैध ढंग से प्रभावित करने वाले कार्यों जैसे रुपए उपहरा, शराब आदि के वितरण पर भी रोक लगाया गया है। उन्होंने ध्वनि विस्तार के माध्यम से अनुमंडल क्षेत्र में नजायज मजमा से शांति भंग होने, असमाजिक व अपराधी तत्वों की ओर से मतदान प्रक्रिया में बाधा पहुंचाने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। उन्होंने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अंतर्गत कार्रवाई करने का निर्देश दिया पांच या इससे अधिक का मजमा नहीं होना चाहिए। परंपरागत हथियार व लाठी, डंडा, पत्थर, हथियार के रुप में बांस के उपयोग हो सकेंगे उनपर प्रतिबंध रहेगा। यह निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। कुंदन ने बताया कि जिन पार्टी चौक चौराहे व सार्वजनिक स्थलों पर बैनर पोस्टर लगाए गए है। वह स्वयं हटा लें। अन्यथा प्रशासन द्वारा हटाए जाने पर खर्चवहन करना पड़ेगा। उन्होंने आचार्य संहिता लागू होते ही जगह-जगह भ्रमण कर पोस्टर बैनर को हटाने का निर्देश दिया है।

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