छतरपुर के चारो प्रखंड में निषेधाज्ञा लागू
जिनमें जपला मोड़ के पास लगे सीसीटीवी कार्य नहीं कर रहा है। तत्कालीन एसपी इंद्रजीत महथा द्वारा किये गए इस कार्य की सभी ने सराहना की थी। इधर इसे भी ठीक करवाने की मांग लोगो ने एसडीएम से की है।
छतरपुर : छतरपुर एसडीओ नरेंद्र गुप्ता ने छतरपुर अनुमंडल क्षेत्र के चारो प्रखंड अंतर्गत शांति व्यवस्था व विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू किया है। उन्होंने छतरपुर अनुमंडल क्षेत्र अंतर्गत स्थित सभी शराब दुकानों, पेट्रोल पंपों, बड़े भवनों, कॉलेजों, मॉल, अपार्टमेंट, बैंक, पोस्ट ऑफिस समेत बड़े दुकानदारों को निर्देश दिया है कि वे अपनी-अपनी दुकानों, अपार्टमेंट, सरकारी संस्थानों के समक्ष सीसीटीवी कैमरा लगाएं। इससे असामाजिक तत्वों पर नजर रखी जा सकेगी। आदेश में कहा है कि सीसीटीवी कैमरा 50 मीटर तक का क्षेत्र कवर करने वाला हो। इसमें सीसीटीवी कैमरा पर रिकॉर्ड किए गए रिकॉर्डिंग को कम से कम 10 दिनों तक सुरक्षित रखाने का निर्देश दिया है। स्थानीय पुलिस के मांगे जाने पर शराब दुकान के प्रभारी, रिकॉर्डिंग को सीडी उपलब्ध कराने को कहा है। हर दिन दुकान खोलने से पहले यह सुनिश्चित करेंगे कि सीसीटीवी कैमरा ठीक से काम कर रहा है या नहीं। प्रत्येक दुकान में सीसीटीवी फुटेज की मॉनिटरिग भी की जाएगी। किसी प्रकार का कोई अवैध कार्य होता हुआ दिखता है तो स्थानीय पुलिस पदाधिकारी को तुरंत सूचना दें। संबंधित दुकानदारों, अपार्टमेंट मालिकों, संस्थाओं, कार्यालय प्रधान आदेश का अनुपालन नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ भादवि की धारा-188 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने इस निषेधाज्ञा का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के लिए छतरपुर,हरिहरगंज,नौडीहा व पीपरा थाना प्रभारी को निर्देश दिया है। पाया गया कि सरईडीह मोड़ व जपला मोड़ पर सीसीटीवी लगाए गए थे। इनमें जपला मोड़ के पास लगा सीसीटीवी कार्य नहीं कर रहा है। पलामू के तत्कालीन एसपी इंद्रजीत महथा ने सीसीटीवी लगाए जाने की सराहना की थी। इधर इसे भी ठीक कराने की मांग लोगो ने एसडीएम से की है।