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जमीन विवाद को लेकर अनाधिकृत बैठक निरस्त

संवाद सूत्र महेशपुर (पाकुड़) तुलसीपुर गांव में दो पक्षों के बीच काफी दिनों से जमीन विवाद च

By JagranEdited By: Published: Thu, 29 Jul 2021 04:57 PM (IST)Updated: Thu, 29 Jul 2021 04:57 PM (IST)
जमीन विवाद को लेकर अनाधिकृत बैठक निरस्त
जमीन विवाद को लेकर अनाधिकृत बैठक निरस्त

संवाद सूत्र, महेशपुर (पाकुड़) : तुलसीपुर गांव में दो पक्षों के बीच काफी दिनों से जमीन विवाद चलता आ रहा है। इसका निपटारा के लिए प्रथम पक्ष ने गुरुवार को बैठक बुलाई थी। अंचलाधिकारी से अनुमति मांगी गई थी, परंतु अनुमति नहीं दी गई। इसके बाद प्रशासन को सूचना मिली कि दोनों पक्षों के लोग अनाधिकृत रूप से बैठक करने वाले हैं। त्वरित कार्रवाई करते हुए गांव में पुलिस पदाधिकारियों व जवानों को तैनात कर दिया गया। अंचलाधिकारी रितेश जायसवाल के निर्देश पर अनाधिकृत बैठक को निरस्त कर दिया गया। देर शाम तक गांव में पुलिस कैंप कर रही थी।

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बता दें कि तुलसीपुर गांव में जमाबंदी नंबर 19, कुल रकवा 35 बीघा सात कट्ठा 13 धूर जमीन को लेकर दो पक्षों में विवाद चल रहा है। इसमें प्रथम पक्ष के गोमो सोरेन, कुबराज सोरेन, धानी सोरेन तथा द्वितीय पक्ष के ताला किस्कू, बेटका किस्कू, सुमीर मंडल है। पट्टाधारी ग्राम प्रधान 30 प्रतिशत की मौजूदगी में 29 व 30 जुलाई को सुबह 10 बजे से शाम चार बजे तक अनाधिकृत रूप से बैठक बुलाई गई थी। सीओ कार्यालय से बैठक करने की अनुमति नहीं दी गई थी। जमीन विवाद के मामले में राजस्व उप निरीक्षक एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक ने अंचलाधिकारी को जांच प्रतिवेदन सौंपा। प्रतिवेदन के अवलोकन से यह स्पष्ट हुआ है कि जमीन के विवाद को लेकर आहूत बैठक में गंभीर विधि व्यवस्था उत्पन्न हो सकती है। इसे अविलंब रोका जाना आवश्यक है। अंचलाधिकारी के पत्र के आलोक में स्थानीय पुलिस ने अनाधिकृत रूप से बुलाई गई बैठक को निरस्त कर दिया गया। दोनों पक्षों को थाना बुलाया गया। एएसआइ शिवानंद प्रसाद दलबल के साथ गांव में डटे हुए हैं। गांव में काफी संख्या में पुलिस जवानों व चौकीदारों को लगाया गया है। अंचलाधिकारी ने कहा कि दोनों पक्षों को थाने में बुलाया गया है। कागजात देखकर मामले का निपटारा किया जाएगा। प्रशासन ने बैठक की अनुमति नहीं दी थी।


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