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हरा राशन कार्ड के लिए 30 सितंबर तक करें आवेदन

जागरण संवाददाता पाकुड़ डीसी कार्यालय के सभागार में गुरुवार को प्रखंड विकास पदाधिकारिय

By JagranEdited By: Published: Thu, 24 Sep 2020 06:33 PM (IST)Updated: Fri, 25 Sep 2020 05:15 AM (IST)
हरा राशन कार्ड के लिए 30 सितंबर तक करें आवेदन
हरा राशन कार्ड के लिए 30 सितंबर तक करें आवेदन

जागरण संवाददाता, पाकुड़ : डीसी कार्यालय के सभागार में गुरुवार को प्रखंड विकास पदाधिकारियों व एमओ की बैठक हुई। अध्यक्षता उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने की। डीसी ने जानकारी देते हुए कहा कि 15 नवंबर से झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना का शुभारंभ किया जाएगा। जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है या जिनके पास किसी प्रकार का राशन कार्ड उपलब्ध नहीं है उन्हें एक रूपया किलो की दर से पांच किलो खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा। हरा राशन कार्ड के लिए 30 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं।

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उपायुक्त ने उपस्थित सभी बीडीओ, सीओ एवं एमओ से कहा कि जिले में योजना के तहत 40943 लाभुकों को योजना का लाभ दिया जाएगा। झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के लिए ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में आवेदन किये जा सकते हैं। लोग योजना का लाभ पाने के लिए शहरी स्थानीय निकायों, प्रखंड और पंचायत स्तर पर आवेदन कर सकते हैं। इस योजना का लाभ वहीं ले सकते हैं जिन्हें पूर्व में किसी भी तरह का राशन कार्ड निर्गत नहीं किया गया है। साथ ही वैसे लोग जिन्होंने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राशन कार्ड के लिए आवेदन किया हो, उन्हें दोबारा आवेदन करने की जरूरत नहीं होगी। जिन्हें इस योजना का लाभ दिया जाएगा, उनके नाम ऑनलाइन जारी किए जाएंगे। उपायुक्त ने कहा कि सभी कार्यों को ससमय निष्पादित करना है। इसलिए प्लानिग के तहत समयबद्ध काम करें। किसी तरह की कहीं कोई लापरवाही नहीं हो। इस मौके पर उप विकास आयुक्त अनमोल कुमार सिंह, अपर समाहर्ता राधे श्याम प्रसाद, जिला खाद्य आपूर्ति पदाधिकारी शिव नारायण यादव सहित सभी बीडीओ व अंचलाधिकारी उपस्थित थे।


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