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दुष्कर्म के आरोपित को दस साल का कारावास

पाकुड़ जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश सह विशेष पोक्सो न्यायाधीश रमेश कुमार श्रीवास्तव की अदालत

By JagranEdited By: Published: Tue, 07 Jul 2020 06:22 PM (IST)Updated: Wed, 08 Jul 2020 06:12 AM (IST)
दुष्कर्म के आरोपित को दस साल का कारावास

पाकुड़ : जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश सह विशेष पोक्सो न्यायाधीश रमेश कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने मंगलवार को नाबालिग लड़की को भगाने व दुष्कर्म के आरोपित शफीकुल शेख को 10 साल का सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 10,000 रुपये का अर्थ दंड भी लगाया। अर्थदंड की राशि नहीं देने पर उक्त अभियुक्त को तीन माह अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा भुगतनी होगी।

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यह मामला अप्रैल 2017 पाकुड़ मुफस्सिल थाना क्षेत्र के रानीपुर गांव का है। नाबालिक पीड़िता के बयान पर अप्रैल 2017 में मुफस्सिल थाना में पोक्सो एक्ट के तहत गांव के ही शफीकुल शेख पर मामला दर्ज किया गया था। शफीकुल शेख गांव की ही नाबालिग लड़की को हथियार का भय दिखाकर भगाकर ले गया था। नाबालिक पीड़िता को भगाकर तीन महीने तक बंगाल के मुरारोई में किसी भाड़े में मकान में रहा। इस दौरान दुष्कर्म करते रहा। नाबालिक पीड़िता लड़के के चंगुल से किसी तरह भागकर अपने गांव पिता के घर पहूंची। पीड़िता ने अपने पिता को सारी बात बताई।

मुकदमें में अभियोजन पक्ष की ओर से अधिवक्ता शिवेन्द्र कुमार सिंह ने बहस की। वहीं बचाव पक्ष को जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से अधिवक्ता मुहैया कराया गया था।


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