सार्वजनिक स्थानों पर नहीं फोड़े पटाखा : उपायुक्त
जागरण संवाददाता लोहरदगा कोविड-19 जैसे वैश्विक महामारी को देखते हुए झारखंड के मुख्य सि
जागरण संवाददाता, लोहरदगा : कोविड-19 जैसे वैश्विक महामारी को देखते हुए झारखंड के मुख्य सचिव ने दीपावली एवं कालीपूजा के अवसर पर आदेश निर्गत कर सभी उपायुक्त को आदेश को प्रभावी बनाने के साथ अनुपालन एवं कार्यान्वयन सुनिश्चित करने की बात कही है। सीएस के आदेश को स्थानीय स्तर पर अनुपालन करने के लिए उपायुक्त दिलीप कुमार टोप्पो ने कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर पटाखे जलाना एवं फोड़ना प्रतिबंधित रहेगा। उपायुक्त ने कहा है कि यह संभव है कि श्रद्धालुओं द्वारा सामान्य रूप से काली पूजा का आयोजन मंदिर या अपने निजी घर पर किया जाता होगा। ऐसे में शारीरिक दूरी के नियमों का पालन करते हुए पारंपरिक रूप से आयोजित होने वाले स्थलों पर छोटे पंडाल या फिर मंडप में पूजा का आयोजन किया जा सकता है। काली पूजा पंडाल को चारो ओर से बैरिकेडिग किया जाएगा ताकि पंडाल के अंदर आम आदमी का प्रवेश न हो सके। केवल आयोजक द्वारा अधिकतम 15 लोगों को ही पंडाल बैरिकेड के अंदर प्रवेश करने की अनुमति होगी। श्रद्धालुओं द्वारा बैरिकेडिग के बाहर से 6 फीट की दूरी से एवं मास्क का प्रयोग करते हुए मां का दर्शन किया जा सकता है। आयोजकों द्वारा 6-6 फीट पर स्पेशल मार्किग किया जाएगा ताकि शारीरिक दूरी का अनुपालन हो सके। पूजा पंडाल के अंदर किसी प्रकार का विद्युत सजावट नहीं होगा।प्रतिमा स्थल को छोड़कर शेष एरिया खुले रखे जाएंगे। पूजा के अवसर पर कोई मेला का आयोजन नहीं होगा और न हीं पूजा पंडाल के आस-पास कोई फूड स्टाल लगेगा। चेहरे पर मास्क का प्रयोग अनिवार्य होगा और सार्वजनिक स्थलों पर न्यूनतम 6 फीट की शारीरिक दूरी का अनुपालन अनिवार्य होगा। यदि कोई व्यक्ति आदेश का अनुपालन नहीं करता है तो ऐसी स्थिति में आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 के अन्तर्गत तथा आईपीसी की धारा 188 के अन्तर्गत वैधिक कार्रवाई के लिए जिम्मेवार होगा। उपायुक्त ने आदेश का सख्ती से अनुपालन कराने के लिए एसपी-एसडीओ और एसडीपीओ से कहा है कि यदि आवश्यक हो तो दंडाधिकारी के नेतृत्व में पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति करना सुनिश्चित करेंगे।