आरोपित नहीं पहुंचे अदालत, जमानतदार पहुंच गया जेल
आरोपित नहीं पहुंचे अदालत जमानतदार पहुंच गया जेल

आरोपित नहीं पहुंचे अदालत, जमानतदार पहुंच गया जेल
जागरण संवाददाता, लोहरदगा : आपने फिल्मों में ही देखा होगा कि अदालत के बाहर जमानतदार घूमते रहते हैं। थोड़े से पैसे उन्हें दिए जाते हैं और वह किसी अनजान की भी जमानत के लिए जमानतदार बन जाते हैं, परंतु लोहरदगा में व्यवहार न्यायालय ने सोमवार को जिस जमानतदार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया, उसे देखकर कहानी कुछ ऐसी ही लगती है। दरअसल लोहरदगा जिले के बगडू थाना क्षेत्र के हिसरी गांव निवासी अब्दुल कादिर के पुत्र जमानतदार लुकमान अंसारी को बगडू थाना पुलिस न्यायालय के आदेश पर सीआरपीसी की धारा 446 में गिरफ्तार कर अदालत में प्रस्तुत किया। जिसे अदालत ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। लुकमान अंसारी जिन दो आरोपितों का जमानतदार बना था, वह सुनवाई के दौरान अदालत पहुंचे हीं नहीं। जब आरोपितों की खोजबीन शुरू हुई तो उनका कहीं कुछ पता ही नहीं था। तब ऐसे में जीआर संख्या 178/18 में आरोपित जाहिद अंसारी और शिकायत वाद संख्या 545/19 के आरोपित अनिकेत कुमार मिस्त्री के जमानतदार हिसरी गांव निवासी लुकमान अंसारी को अदालत ने न्यायालय में उपस्थित होने का आदेश दिया था। साथ ही आरोपितों के अदालत में नहीं आने के बाद दोनों ही मामलों में 10-10 हजार रुपये सरकारी खजाने में जमा करने को कहा था, परंतु जमानतदार भी अदालत में नहीं आ रहा था। नोटिस के बावजूद जमानतदार भी अदालत में उपस्थित नहीं हो रहा था और न ही आरोपितों को अदालत में प्रस्तुत कर आ रहा था। ऐसे में अदालत ने पुलिस को निर्देश दिया था कि वह जमानतदार लुकमान अंसारी को अदालत में प्रस्तुत करे। साथ ही उसकी चल संपत्ति को अटैच करने को कहा गया। जिसके बाद बगडू थाना पुलिस ने जमानतदार को गिरफ्तार कर अदालत में प्रस्तुत किया। इसके बाद भी जमानतदार ने अदालत में पैसे नहीं दिए। जहां से न्यायालय ने उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।
Edited By Jagran