कोविड-19 में स्कूल-कॉलेज वर्तमान में रहेंगे बंद : एसडीओ
जासं लोहरदगा कोविड-19 से बचाव एवं रोकथाम के लिए पहली नवंबर से सरकार द्वारा जारी गाइड
जासं, लोहरदगा : कोविड-19 से बचाव एवं रोकथाम के लिए पहली नवंबर से सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन को अनुमंडल पदाधिकारी अरविद कुमार लाल ने जारी करते हुए इसका अनुपालन सुनिश्चित करने की बात कही है। एसडीओ ने कहा है कि लाकडाउन में पहली नवंबर से किसी भी प्रकार के जुलूस, मेला, प्रदर्शनी, दर्शक के साथ खेलकूद पर प्रतिबंध रहेगा। स्कूल-कालेज के साथ शैक्षणिक संस्थान, प्रशिक्षण संस्थान और कोचिग नहीं खुलेंगे। सिनेमा हाल, स्वीमिग पुल, मनोरंजक पार्क भी नहीं खुलेंगे। उपरोक्त सभी पर गतिविधियां पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेंगी। कंटेनमेंट जोन को छोड़कर अन्य क्षेत्र में सभी प्रकार के आर्थिक गतिविधियां जो विशेषत: प्रतिबंधित नहीं है वह चालू रहेंगी। कंटेनमेंट जोन के बाहर सभी विद्यालय, छात्र-छात्रा को अभिभावक की सहमति से विभिन्न बोर्ड परीक्षा के पंजीकरण के लिए बुला सकते हैं। कंटेनमेंट जोन के बाहर बंद कमरे में बैठने की क्षमता के अनुरूप 50 फीसदी तक लोग किसी कार्यक्रम में एकत्रित हो सकते हैं परंतु उनकी संख्या 200 से अधिक नहीं होगी। कंटेनमेंट जोन के बाहर खुली स्थान में मैदान की क्षमता के आधे या अधिकतम 200 व्यक्तियों तक किसी कार्यक्रम हेतु एकत्रित हो सकते हैं। कंटेनमेंट जोन के बाहर जिमनेजियम संचालित किया जा सकता है, पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के दिशा-निर्देश का पालन करना होगा।