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Pocso Act के 3 दोषियों को 22-22 साल की सजा, 20-20 हजार जुर्माना Lohardaga News

इस कांड के आरोपित अजय उरांव भोला खाखा और रौशन बाड़ा के विरुद्ध अपर सत्र एवं जिला न्यायधीश गोपाल पांडे की अदालत में शनिवार को सुजा सुनाई जाएगी।

By Alok ShahiEdited By: Published: Sat, 21 Sep 2019 11:02 AM (IST)Updated: Sat, 21 Sep 2019 01:52 PM (IST)
Pocso Act के 3 दोषियों को 22-22 साल की सजा, 20-20 हजार जुर्माना Lohardaga News
Pocso Act के 3 दोषियों को 22-22 साल की सजा, 20-20 हजार जुर्माना Lohardaga News

लोहरदगा, जासं।  अपर सत्र एवं जिला न्यायधीश गोपाल पांडे की अदालत ने शनिवार को पोक्सो एक्ट के तीन आरोपितों को 22-22 साल और 20-20 हज़ार का जुर्माना की सजा सुनाया। लोहरदगा महिला थाना में 17 अगस्त को भादवि की धारा 376डी, 376ए एवं 6 पोक्सो एक्ट के तहत दर्ज कांड संख्या 29/18 में सुनवाई के बाद न्यायालय ने सात आरोपियों को रिहा किया था, जबकि तीन आरोपियों के विरुद्ध सजा की बिंदु पर आज सुनवाई हुई। जिसमें तीनों आरोपितों को 22-22 साल की सज़ा, 20-20 हज़ार का जुर्माना का सज़ा सुनाया।

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इस कांड के आरोपित सदर थाना क्षेत्र के कैमो गांव निवासी चंद्र उरांव के पुत्र अजय उरांव (19), हिरही हडराटोली गांव के राजेंद्र ख़ाखा के पुत्र भोला खाखा (20) और इसी गांव के नेमहस बाड़ा के पुत्र रौशन बाड़ा (28) के विरुद्ध अपर सत्र एवं जिला न्यायधीश गोपाल पांडे की अदालत ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद सज़ा सुनाई।

न्यायालय में लोक अभियोजन मनोज कुमार झा ने एडीजे के समक्ष अपनी ओर से दलील दी। जबकि कांड के अनुसंधानकर्ता सहायक अवर निरीक्षक अलबिना लकड़ा है।जिसके बेहतर अनुसंधान के कारण पोक्सो एक्ट के तीन आरोपियों को सज़ा मिली। सभी आरोपित लोहरदगा मंडल कारा में बंद हैं।


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