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झारखंडः लातेहार मॉब लिंचिंग के मामले में आठ दोषी करार

वर्ष 2016 में पशु व्यवसायी मजलूम अंसारी और इम्तियाज की हत्या कर फांसी पर लटका दिया गया था।

By Preeti jhaEdited By: Published: Thu, 20 Dec 2018 08:32 AM (IST)Updated: Thu, 20 Dec 2018 12:12 PM (IST)
झारखंडः लातेहार मॉब लिंचिंग के मामले में आठ दोषी करार
झारखंडः लातेहार मॉब लिंचिंग के मामले में आठ दोषी करार

लातेहार, जागरण संवाददाता। लातेहार जिले के बालूमाथ थाना क्षेत्र अंतर्गत 2016 में हुई मॉब लिंचिंग की घटना के मामले की सुनवाई बुधवार को लातेहार व्यवहार न्यायालय में हुई।

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प्रथम न्यायिक दंडाधिकारी वन ऋषिकेश कुमार की अदालत में सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से बी साहू ने दलील पेश की। अदालत ने सुनवाई के बाद मामले में आठ लोगों को दोषी करार दिया है। न्यायालय सूत्रों ने बताया दो दिन बाद अदालत की अगली सुनवाई में आरोपियों को सजा मुकर्रर की जाएगी।

क्या है मामला :

बालूमाथ थाना क्षेत्र के खपरेलवर गांव में वर्ष 2016 में पशु व्यवसायी मजलूम अंसारी और इम्तियाज की हत्या कर फांसी पर लटका दिया गया था। इस मामले में पुलिस ने आरोपितों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इसके बाद आरोपित बेल पर थे। बुधवार को सजा सुनाए जाने के बाद सभी को गिरफ्तार कर लिया गया।

आरोपितों के नाम :

आरोपितों में बालूमाथ थाना क्षेत्र के निवासी प्रमोद साव, शाहदेव सोनी, मिथलेश साहू, अवधेश साव, मनोज साव, मनोज कुमार साव व विशाल तिवारी शामिल है।


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