मॉब ¨ल¨चग के आठ दोषियों को आजीवन कारावास की सजा
लातेहार : झारखंड राज्य में मॉब ¨ल¨चग के आऱोपियों को सजा सुनाए जाने का मामला दूसरी बार
लातेहार : झारखंड राज्य में मॉब ¨ल¨चग के आऱोपियों को सजा सुनाए जाने का मामला दूसरी बार शुक्रवार को लातेहार में सामने आया। जिले के बालूमाथ थाना क्षेत्र के खपरेलवर गांव में वर्ष 2016 में हुई मॉब ¨ल¨चग के मामले में अदालत ने आठ आरोपितों को सजा सुनाई। मामले में दोषी पाए गए आठ लोगों को आजीवन कारावास की सजा एवं 25-25 हजार रूपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना नहीं देने पर एक साल अधिक जेल में रहना होगा। जिन लोगों को सजा सुनाई उनमें मिथिलेश साहू, प्रमोद साहू, अवधेश साहू, मनोज साहू, अरुण साहू, सहदेव सोनी, विशाल तिवारी और मनोज कुमार साव शामिल हैं।
सभी अभियुक्त गो रक्षा मंच के सदस्य :
मामले में दो दिन पहले अदालत ने आठ आरोपियों को दो लोगों की हत्या का दोषी करार दिया था। सभी आरोपी बालूमाथ थाना क्षेत्र के झाबर गांव के निवासी हैं, सभी अभियुक्त गो रक्षा मंच के सदस्य भी हैं। इससे पहले 19 नवंबर को आठों आरोपियों को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम ऋषिकेश कुमार की अदालत ने आरोपितों को दोषी करार दिया था। ज्ञात हो कि वर्ष 2016 में कथित रूप से गो तस्करी के आरोप में दो पशु व्यापारी इम्तेयाज खां और मजरूम अंसारी की पीट-पीटकर पहले हत्या कर दी गई थी और फिर उन्हें रस्सी में बांध कर पेड़ से लटका दिया गया था।
क्या है मामला :
वर्ष 2016 में बालूमाथ थाना क्षेत्र के खपरेलवर गांव में पशु व्यापारी इम्तेयाज खां और मजरुम अंसारी मवेशी लेकर जा रहे थे। तभी कुछ लोगों ने दोनों की पीट-पीट कर हत्या कर दी, फिर शवों के गले में रस्सी बांध कर पेड़ से लटका दिया था। इस मामले में पुलिस ने घटना के तीन दिन बाद आठ आरोपियों मिथिलेश साहू, प्रमोद साहू, अवधेश साहू, मनोज साहू, अरुण साहू, सहदेव सोनी, विशाल तिवारी और मनोज कुमार साव को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। बाद में आठों अभियुक्तों ने हाईकोर्ट से तीन महीने बाद ही जमानत पर जेल से बाहर आ गए थे।