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महामारी रोकथाम में असहयोग पर ईई के खिलाफ प्राथमिकी

उपायुक्त रमेश घोलप के आदेश के आलोक में कार्यपालक दंडाधिकारी नरेश रजक के आवेदन पर कोडरमा थाना में मंगलवार को देवेश बहादुर आनन्द कार्यपालक अभियंता पथ प्रमंडल पर मामला दर्ज किया गया है। नरेश रजक के द्वारा थाना में दिये आवेदन में कहा गया है कि कोरोना वायरस कोविड 19 के संक्रमण की रोकथाम हेतु कोडरमा रेलवे स्टेशन परिसर में यात्रियों के स्वास्थ्य जांच के लिये चिकित्सक दल कार्यरत है।

By JagranEdited By: Published: Tue, 02 Jun 2020 06:48 PM (IST)Updated: Tue, 02 Jun 2020 06:48 PM (IST)
महामारी रोकथाम में असहयोग पर ईई के खिलाफ प्राथमिकी
महामारी रोकथाम में असहयोग पर ईई के खिलाफ प्राथमिकी

संवाद सहयोगी, कोडरमा : कोडरमा उपायुक्त रमेश घोलप के आदेश के आलोक में कार्यपालक दंडाधिकारी नरेश रजक के आवेदन पर कोडरमा थाना में मंगलवार को देवेश बहादुर आनंद, कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल पर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। नरेश रजक द्वारा थाने में दिए आवेदन में कहा गया है कि कोरोना वायरस कोविड 19 के संक्रमण की रोकथाम के लिए कोडरमा रेलवे स्टेशन परिसर में यात्रियों के स्वास्थ्य जांच के लिए चिकित्सक दल कार्यरत हैं। साथ ही स्टेशन परिसर में विधि व्यवस्था संधारण के लिए देवेश बहादुर आनंद, कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल की प्रतिनियुक्ति वरीय दंडाधिकारी के रूप में की गई थी, पर प्रतिनियुक्त वरीय दंडाधिकारी मुख्यालय से अनुपस्थित हैं। इस संबंध में कार्यपालक पदाधिकारी अभियंता से दूरभाष पर बात की गई तो उन्होंने बताया कि वे मुख्यालय से बाहर हैं। आवेदन में कहा गया है कि कार्यपालक अभियंता के अनुपस्थित रहने की स्थिति में उन्हें कार्यालय आदेश ज्ञापंक 873/आ 31 मई 2020 निर्गत आदेश की प्रति उन्हें उपलब्ध नहीं कराया जा सका। नरेश रजक ने स्पष्ट तौर पर लिखा है कि जिला प्रशासन द्वारा पिछले 2 माह से वैश्विक महामारी के रोक थाम के लिए लगातार की जा रही कार्रवाई से अवगत रहने के बावजूद देवेश बहादुर आनंद, कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, कोडरमा अनाधिकृत रूप से मुख्यालय से बाहर हैं। इससे स्वत: स्पष्ट है कि कार्यपालक अभियंता, कोरोना कोविड 19 जैसे वैश्विक महामारी के रोकथाम में उनके द्वारा असहयोगात्मक रवैया अपनाया गया। वहीं इस बाबत कोडरमा थाना प्रभारी ने बताया कि नरेश रजक कार्यपालक दंडाधिकारी के आवेदन पर कोडरमा थाना में भादवि की धारा 56/57 डिसास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 और एक्ट 1897 के तहत कांड संख्या 78/2020 दर्ज कर ली गई है।

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