Move to Jagran APP

मानवाधिकार दिवस पर विधिक जागरूकता शिविर आयोजित

झारखड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देश के आलोक में जिला विधिक सेवा प्राधिकार कोडरमा के तत्वावधान में मानवाधिकार दिवस के अवसर पर लक्की मिशन पब्लिक स्कूल झुमरी तिलैया में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला विधिक सेवा प्राधिकार कोडरमा के सचिव मोहम्मद उमर ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि देश के हर नागरिक को सविधान के द्वारा कुछ मौलिक अधिकार दिए गए है।

By JagranEdited By: Published: Tue, 10 Dec 2019 07:01 PM (IST)Updated: Tue, 10 Dec 2019 07:01 PM (IST)
मानवाधिकार दिवस पर विधिक जागरूकता शिविर आयोजित
मानवाधिकार दिवस पर विधिक जागरूकता शिविर आयोजित

कोडरमा : झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देश के आलोक में जिला विधिक सेवा प्राधिकार, कोडरमा के तत्वावधान में मानवाधिकार दिवस के अवसर पर लक्की मिशन पब्लिक स्कूल झुमरीतिलैया में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला विधिक सेवा प्राधिकार, कोडरमा के सचिव मोहम्मद उमर ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि देश के हर नागरिक को संविधान के द्वारा कुछ मौलिक अधिकार दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि किसी व्यक्ति को जन्म से प्राप्त अधिकार मानवाधिकार की श्रेणी में आता है तथा मानवाधिकार की रक्षा के लिए अधिकारों एवं कर्तव्यों के बीच समन्वय जरुरी है। उन्होंने भारतीय संविधान में उल्लेखित अनुच्छेदों की चर्चा करते हुए कहा कि जैसे-जैसे देश विकसित होता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व मौलिक अधिकारों में परिवर्तित हो जाता है। उन्होंने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा एवं नागरिकों के मानवाधिकार की रक्षा के लिए कई कानून बनाये गए हैं। इसके लिए जरुरत है जागरूक होकर उन ़कानूनी प्रावधानों के तहत प्राप्त सुविधाओं का लाभ उठाने की। उन्होंने घरेलु हिसा अधिनियम, बाल विवाह अधिनियम, दहेज प्रतिषेध अधिनियम सहित अन्य कानूनों पर विस्तार पूर्वक प्रकाश डालते हुए कहा कि बाल विवाह एवं अन्य सामाजिक कुरीतियां शिक्षा के प्रचार-प्रसार से ही दूर किया जा सकता है। शिक्षा व जागरूकता के आधार पर आप अपने अधिकारों को स्वयं प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि महिलाओं को हर प्रकार की सुविधा प्रदान करने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकार कृत संकल्पित है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विद्यालय के निदेशक सह प्राचार्य रामकृत सिंह ने कहा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 की विस्तृत चर्चा करते हुए कहा कि कोई भी व्यक्ति बिना विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता है। उन्होंने विद्यालय के बच्चों से अपील की कि वे अपने नैतिक आदर्शो को अपने आचरण में समाहित करें, तभी स्वस्थ समाज की स्थापना संभव है। कार्यक्रम का संचालन न्यायालयकर्मी रणजीत कुमार सिंह ने किया, जबकि धन्यवाद ज्ञापन प्रो. लालसा सिंह ने किया द्य मौके पर विद्यालय के शिक्षक साक्षी सिंह, सिमरन सिन्हा, अंजनी कुमारी, खुशबु कुमारी, निशी कुमारी, न्यायालयकर्मी संतोष कुमार सिंह, पी. एल. वी. मनोज कुमार विकाश कुमार, रूबी देवी, रानी कुमारी, पीके पाण्डेय, रणजीत प्रसाद, पूनम देवी, मोनी देवी, सुनीता वर्मा, रीना देवी, रिकू देवी, ज्योति देवी, अंजू देवी, मिनी देवी सहित सैकड़ों छात्र-छात्राएं व अन्य लोग मौजूद थे।

loksabha election banner

Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.