फसल बीमा के लिए किसानों को बीमा प्रीमियम का भुगतान करने की जरूरत
संसू तोरपा तोरपा
फसल बीमा के लिए किसानों को बीमा प्रीमियम का भुगतान करने की जरूरत
संसू, तोरपा : तोरपा प्रखंड कार्यालय के सभागार में सोमवार को फसल राहत योजना को लेकर जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की गई। अध्यक्षता अंचलाधिकारी सच्चिदानंद वर्मा की अध्यक्षता में हुई। प्रखंड के सभी जनप्रतिनिधियों से अपने-अपने पंचायत से अधिक से अधिक किसानों को लाभ दिलाने की अपील की। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में बारिश नहीं होने के कारण किसानों को नुकसान हुआ है। किसानों को क्षतिपूर्ति के लिए सरकार ने सूखा राहत योजना के तहत किसानों को मदद करने का निर्णय लिया है। सूखा राहत आवेदन भरने के लिए किसानों को मुखिया से प्रमाणित वंशावली व अंचल कार्यालय से एलपीसी के साथ जमीन का रसीद, आधार कार्ड, बैंक पासबुक व मोबाइल नंबर अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि किसान फार्म तैयार कर प्रज्ञा केंद्र संचालक या सीएसपी संचालक से मिलकर आनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाएं। इस दौरान बीडीओ दयानंद कारजी ने कहा कि किसानों को इस योजना के तहत किसी भी प्रकार के फसल बीमा प्रीमियम का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें सीधे सरकार की ओर से फसल क्षति की स्थिति में आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। कम से कम 20 प्रतिशत फसल क्षति का नुकसान होने की स्थिति में ही यह सहायता किसानों को दी जाएगी। मौके पर मुखिया व पंचायत सेवक उपस्थित थे।