Lok Sabha Election 2019: इन पहचान पत्रों के रहते भी आप डाल सकेंगे वोट
Lok Sabha Election 2019. मतदाताओं को मिलने वाले वोटर स्लिप के साथ वैध पहचान पत्र रखना अनिवार्य होगा। इसके बिना वे अपने मत का प्रयोग नहीं कर पाएंगे।
खूंटी, जागरण संवाददाता। Lok Sabha Election 2019- मतदाताओं को मिलने वाले वोटर स्लिप के साथ वैध पहचान पत्र रखना अनिवार्य होगा। इसके बिना वे अपने मत का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त सूरज कुमार ने बताया कि मतदाता पहचान पत्र नहीं है तो भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। सरकार द्वारा जारी 12 प्रकार के पहचान पत्र में से किसी भी एक को दिखाना अनिवार्य है। इसके आधार पर मतदाता अपने मत का प्रयोग कर सकेंगे।
ये हैं वे 12 पहचान पत्र
1. वोटर कार्ड
2. ड्राइविंग लाइसेंस
3. राज्य/केंद्र सरकार अथवा लोक उपक्रमों द्वारा जारी पहचान पत्र
4. फोटोयुक्त बैंक पासबुक
5. पैन कार्ड
6. श्रम मंत्रालय द्वारा जारी किए गए स्मार्ट कार्ड
7. मनरेगा जॉब कार्ड
8. सरकार द्वारा जारी किए गए हेल्थ स्मार्ट कार्ड
9. पेंशन कार्ड
10. सांसद अथवा विधायकों को प्राप्त आधिकारिक पहचान पत्र
11. आधार कार्ड
12. पासपोर्ट