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मदर एंड चाइल्ड हेल्थ अस्पताल में बिना अनुमति के आवागमन वर्जित

कोरोना वायरस संक्रमण की वृद्धि को देखते हुए इसकी रोकथाम व बचाव के लिए प्रखंड परिसर स्थित मदर एंड चाइल्ड हेल्थ अस्पताल के क्वारंटाइन सेंटर में कोरोना वायरस से संक्रमित महिलाओं को क्वारंटाइन किया जा रहा है।

By JagranEdited By: Published: Thu, 13 Aug 2020 08:22 PM (IST)Updated: Fri, 14 Aug 2020 06:19 AM (IST)
मदर एंड चाइल्ड हेल्थ अस्पताल में बिना अनुमति के आवागमन वर्जित
मदर एंड चाइल्ड हेल्थ अस्पताल में बिना अनुमति के आवागमन वर्जित

खूंटी : कोरोना वायरस संक्रमण की वृद्धि को देखते हुए इसकी रोकथाम व बचाव के लिए प्रखंड परिसर स्थित मदर एंड चाइल्ड हेल्थ अस्पताल के क्वारंटाइन सेंटर में कोरोना वायरस से संक्रमित महिलाओं को क्वारंटाइन किया जा रहा है। अनुमंडल पदाधिकारी हेमंत सती पे मदर एंड चाइल्ड हेल्थ अस्पताल में आम लोगों का आवागमन रोकने के लिए धारा 144 के तहत आदेश जारी किया है। इसके अनुसार मदर एंड चाइल्ड हेल्थ अस्पताल, प्रखंड परिसर में बिना अनुमति के आवागमन करना वर्जित रहेगा।

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मदर एंड चाइल्ड हेल्थ अस्पताल परिसर में पांच व्यक्तियों से अधिक का एक जगह एकत्र होना या समूह बनाना प्रतिबंध रहेगा। उक्त परिसर में किसी प्रकार का हरवे हथियार जैसे लाठी, डंडा, भाला गड़ासा, तीर-धनुष आदि लेकर निकलना या चलना प्रतिबंध रहेगा। उक्त परिसर में यत्र-तत्र थूकना तथा शराब, गुटखा, तंबाकू आदि का सेवन करना भी प्रतिबंधित रहेगा। उपरोक्त बिदुओं के अनुपालन/आदेशों का उल्लंघन करने की स्थिति में संबंधित के विरुद्ध आइपीसी 1860 की धारा 188 के तहत कानूनी कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी।


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