जिले के 23 स्थानों को बनाया गया माइक्रो कंटेनमेंट जोन
कोरोना वायरस के सक्रिय मरीजों के बढ़ने के बाद जिले के 23 स्थानों को माइक्रो कंटेनमेंट जोने बनाया गया है। इनमें सबसे अधिक तोरपा में 11 स्थानों को माइक्रो कांटेनमेंट जोन बनाया गया है।
खूंटी : कोरोना वायरस के सक्रिय मरीजों के बढ़ने के बाद जिले के 23 स्थानों को माइक्रो कंटेनमेंट जोने बनाया गया है। इनमें सबसे अधिक तोरपा में 11 स्थानों को माइक्रो कांटेनमेंट जोन बनाया गया है। इसके अलावा खूंटी के पांच, कर्रा के तीन, मुरहू के दो और रनिया व अड़की के एक-एक स्थान को माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाया गया है। इन स्थानों में संबंधित व्यक्तियों की कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की आपात बैठक में सर्वसम्मति से लिए गए निर्णय के आलोक में अनुमंडल दंडाधिकारी हेमंत सती ने निर्धारित प्रोटोकॉल के तहत संबंधित क्षेत्र के चिन्हित स्थानों को माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। माइक्रो कंटेनमेंट जोन में मुख्य रूप से खूंटी व अड़की का कस्तुरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय, खूंटी का एसएस प्लस टू विद्यालय, उपकारा खूंटी, कर्रा स्थित बैंक ऑफ इंडिया आदि शामिल है। तोरपा प्रखंड क्षेत्र में बनाए गए माइक्रो कंटेनमेंट जोन में तोरपा, अंगराबाड़ी, सिरूम टोली, सुंदारी, उकडीमाड़ी, मरचा, दियांकेल, रिडूंग, एरमेर, डोडमा, तपकरा व उडीकेल शमिल है। वहीं खूंटी में उपकारा भवन खूंटी, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय कालामाटी, एसएस उच्च विद्यालय, भवन, नगर पंचायत क्षेत्र के कर्रा रोड और अलौंदी शामिल है। कर्रा में कर्रा, भूसूर व कर्रा स्थित बैंक ऑफ इंडिया को, मुरहू प्रखंड में मुरहू व डुडरी को, अड़की प्रखंड में कस्तुरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय को और रिनया प्रखंड के डाहू टोला जाटरबाहा को इपी सेंटर मानते हुए चौहद्दी तय कर माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। इन स्थानों में उचित रूप से सेनेटाइजेशन का कार्य किया गया है।
कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव मिलने के बाद प्रशासन ने विभिन्न क्षेत्रों को माइक्रो कंटेनमेंट जोन बना तो दिया, लेकिन इसका प्रचार-प्रसार नहीं किया गया। ऐसे में कंटेनमेंट जोन के आसपास रहने वाले लोगों को भी पता नहीं चला कि उनका क्षेत्र कंटेनमेंट जोन बना गया है। कंटेनमेंट जोन में ना नियमित रूप से सैनिटाइजेशन का काम चल रहा है और ना लोगों की जांच ही की जा रही है। माइक्रो कंटेनमेंट जोन की परिधि में एक स्थान पर किसी भी प्रकार का छोटा या बड़ा जमावड़ा या समूह बनाना प्रतिबंध रहेगा, परिधि क्षेत्र के धार्मिक स्थल दर्शनार्थियों के लिए बंद रहेंगी, इस क्षेत्र के सार्वजनिक स्थलों में थूकना और शराब, गुटखा, तंबाकू आदि का क्रय-बिक्रय करना प्रतिबंधित रहेगा, उक्त जोन के परिधि क्षेत्र के अंतर्गत रहने वालों को स्वास्थ्य एवं सुरक्षा को देखते हुए किसी भी समय कोविड-19 के परीक्षण के लिए स्वास्थ्य केंद्र भेजा जा सकता है।