ठगी के आरोपित को नहीं मिली अग्रिम जमानत
संवाद सूत्र जामताड़ा लाखों रुपये ठगी करने के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय की
By JagranEdited By: Published: Sat, 29 Jan 2022 04:06 PM (IST)Updated: Sat, 29 Jan 2022 04:06 PM (IST)
संवाद सूत्र, जामताड़ा : लाखों रुपये ठगी करने के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय की अदालत ने पश्चिम बंगाल के 24 परगना बीरभूम निवासी अबीर कुंडू की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। आरोपित के विरुद्ध जामताड़ा के कुदालखुसरो निवासी मुनिया देवी ने नान बैंकिग रोज वैली में पैसा जमा किया था परंतु उस राशि को दोगुना होने से पूर्व कंपनी वाले बंद करके भाग गए। जिससे उसके लाखों रुपये डूब गए। परिवादी ने जामताड़ा थाना में मामला दर्ज कराया है।
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