दुष्कर्म का आरोपित को 10 वर्ष की सजा
संवाद सूत्र जामताड़ा शादी की नीयत से बहला-फुसलाकर ले जाने के मामले में अंतिम सुनवाई के
संवाद सूत्र, जामताड़ा : शादी की नीयत से बहला-फुसलाकर ले जाने के मामले में अंतिम सुनवाई के पश्चात मंगलवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश बिपिन बिहारी गौतम ने करमाटांड़ थाना क्षेत्र के करमाटांड़ बस्ती निवासी फैजल अहमद को 10 वर्ष की कठोर कारावास की सजा मुकर्रर की। घटना के संदर्भ में 23 वर्षीय पीड़िता ने अपने बयान में आरोपित पर बहला-फुसलाकर ले जाने, शारीरिक संबंध बनाने का आरोप लगाया था। पीड़िता ने आवेदन में थाना प्रभारी को बताया है कि 15 नवंबर 2017 को आरोपित फैजल अहमद शादी करने की नीयत से बहला-फुसलाकर उसे अपने घर से बेंगलुरु लेकर चले गया था। वहां किराए के मकान में रखकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया। जब भी शादी करने के लिए दबाव वह देने लगी तो उसके साथ मारपीट की जाती थी। 27 अप्रैल 2018 को आरोपी उसे बेंगलुरु में छोड़ कर भाग गया। तब वह किसी तरह से करमाटांड़ पहुंची और आरोपी के विरुद्ध मामला दर्ज करायी। अदालत ने सभी गवाहों का बयान कलम बंद करने के बाद मामले को सही पाया और आरोपी को 10 साल की कठोर कारावास व 5000 रुपए अर्थदंड की सजा मुकर्रर की है। उक्त सजा अदालत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिग के माध्यम से सुनाई। आरोपित मंडल कारा में बंद है।