लाभुकों को आनलाइन या मोबाइल एप के माध्यम से करना होगा सब्सिडी के लिए आवेदन
जामताड़ा झारखंड सरकार की पेट्रोल सब्सिडी योजना के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम व झ
जामताड़ा : झारखंड सरकार की पेट्रोल सब्सिडी योजना के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम व झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना योजना से आच्छादित सभी राशन कार्डधारियों को दो पहिया वाहन में उपयोग के लिए पेट्रोल सब्सिडी योजना से आच्छादित किया जाना है। इसका विधिवत शुभारंभ 26 जनवरी से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे। उक्त बातें उपायुक्त ने बुधवार को अपने कार्यालय कक्ष में बैठक के दौरान कही। कहा कि संबंधित योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए लाल कार्डधारी (पीएचएच) पीला कार्डधारी (एएवाई) व हरा राशन कार्डधारी (ग्रीन) लाभुकों को आनलाइन या मोबाइल एप के माध्यम से आवेदन करना होगा।
उपयुक्त लाभुकों की प्रक्रिया निम्न है : आवेदक को राज्य के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम व झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना योजना का राशनकार्डधारी होना चाहिए, राशनकार्ड में परिवार के सभी सदस्यों का वेरिफाइड आधार संख्या अंकित होना चाहिए। आवेदक के आधार से लिक्ड बैंक खाता संख्या एवं मोबाइल संख्या अद्यतन होनी चाहिए, आवेदक के दो- पहिया, वाहन का निबंधन आवेदक के नाम से होना चाहिए। आवेदक का दो-पहिया वाहन, का निबंधन झारखंड राज्य में होना चाहिए। आवेदक जेएसएसएसएस डाट झारखंड डाट गांव डाट इन की वेबसाइट पर जाकर आनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदक को अपना राशन कार्ड एवं आधार संख्या डालना होगा, जिसके उपरांत उनके आधार सीडेड मोबाइल संख्या पर ओटीपी जाएगी। ओटीपी वेरिफिकेशन के उपरांत आवेदक राशन कार्ड में अपना नाम सिलेक्ट कर वाहन संख्या एवं ड्राइविग लाइसेंस संख्या डालेंगे। आवेदक आनलाइन आवेदन, स्वंय, अथवा साइबर कैफे या संबंधित प्रखंड के प्रखंड आपूर्ति कार्यालय में आफलाइन आवेदन भी कर सकते हैं।