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सरकारी निर्देशों को सख्ती से पालन कराएगा प्रशासन

जागरण संवाददाताजामताड़ा 22 अप्रैल की सुबह छह बजे से 29 अप्रैल की सुबह छह बजे तक संपूर्ण ि

By JagranEdited By: Published: Thu, 22 Apr 2021 01:10 AM (IST)Updated: Thu, 22 Apr 2021 01:10 AM (IST)
सरकारी निर्देशों को सख्ती से पालन कराएगा प्रशासन
सरकारी निर्देशों को सख्ती से पालन कराएगा प्रशासन

जागरण संवाददाता,जामताड़ा : 22 अप्रैल की सुबह छह बजे से 29 अप्रैल की सुबह छह बजे तक संपूर्ण जिले में कड़ाई से स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का अनुपालन कराया जाएगा। इस कार्य में प्रशासन को आमजनों से सहयोग की अपेक्षा है और सभी लोग सरकार कोविड-19 से बचाव को ले सरकार व प्रशासन से जारी निर्देशों का अक्षरश: अनुपालन करें तभी कोरोना संक्रमण के चेन को तोड़ना संभव है। उपायुक्त फैज अक अहमद मुमताज ने कहा कि कोई भी व्यक्ति अनावश्यक रूप से घर से नहीं निकलें। मास्क, सेनिटाइजर का प्रयोग और सरकार और प्रशासन से जारी एडवाइजरी का अक्षरश: पालन करें। ताकि सभी परिवार सुरक्षित हों।

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उपायुक्त ने कहा कि जिले में कोविड-19 का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में कड़ाई बहुत आवश्यक हो गया है। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के तहत विभिन्न गतिविधियों को छूट दी गई है तो कई गतिविधियों पर रोक भी लगाई गई है,जिसका हर हाल में अनुपालन करना आवश्यक है।

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यह सेवाएं व गतिविधियां रहेंगी चालू :

-- दवा दुकानें, हेल्थ केयर और चिकित्सा उपकरणों से जुड़ी दुकानें व जन वितरण प्रणाली की दुकानें खुली रहेगी।

-- पेट्रोल पंप, एलपीजी और सीएनजी आउटलेट व किराना स्टोर खुली रहेगी। किराना स्टोर से होम डिलेवरी को प्राथमिकता देने को कहा गया है।

-- फल, सब्जियों, अनाज, दूध और डेयरी प्रोडक्ट, पशु चारा और खाने-पीने की सभी दुकानें, जिनमें मिठाई दुकान में भी शामिल हैं, खुली रहेगी।

-- होटल और रेस्टोरेंट खुले रहेंगे लेकिन होम डिलेवरी को अनुमति दी गई है। होटल और रेस्तरां में बैठकर खाने की अनुमति नहीं है।

-- नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे पर स्थित ढाबे खुले रहेंगे।

-- सभी प्रकार के माल की ढुलाई के लिए परिवहन व्यवस्था जारी रहेगी।

-- वैसे सभी दुकानें और प्रतिष्ठान जो परिवहन और सामान के लॉजिस्टिक से जुड़े हैं, जारी रहेंगे।

-- कृषि और कृषि से जुड़ी गतिविधियां जारी रहेंगी, खेतीबाड़ी के सामान की दुकानें खुली रहेंगी।

-- औद्योगिक और खनन गतिविधियां तथा निर्माण से जुड़ी गतिविधियों को जिसमें मनरेगा की गतिविधियां भी शामिल हैं, जारी रहेगी।

-- निर्माण सामग्री बेचने वाली दुकानों व ई-कॉमर्स सेवाएं भी चालू रहेगी।

-- जानवरों की देखभाल से जुड़ी दुकानें व वाहन बनाने वाले वर्कशॉप और गैराज खुले रहेंगे।

-- कोल्ड स्टोर, स्टोरेज और वेयरहाउस खुली रहेगी तथा भारत सरकार और उससे जुड़े उपक्रमों के कार्यालय खुले रहेंगे।

-- बैंक, एटीएम, वित्तीय संस्थाएं, बीमा कंपनियां और सेबी से रजिस्टर्ड ब्रोकर्स भी अपना कामकाज कर सकेंगे।

-- राज्य सरकार के स्वास्थ्य और चिकित्सा विभाग, गृह एवं कारा विभाग, आपदा प्रबंधन विभाग, पेयजल स्वच्छता, बिजली विभाग, पुलिस, होमगार्ड, अग्निशमन कार्यालय तथा डीसी का कार्यालय खुली रहेगी।

-- नगर निकाय, बीडीओ, सीओ, सीडीपीओ और ग्राम पंचायत कार्यालय खुली रहेगी।

-- प्रिट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के कार्यालय तथा कुरियर सेवाएं जारी रहेंगी।

-- शराब दुकानें भी खुली रहेंगी।

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इन गतिविधियों पर रोक : -- सभी धार्मिक स्थलों तथा पूजा स्थलों को खोलने की अनुमति होगी, लेकिन वहां आमलोगों का आना जाना बंद रहेगा।

-- सभी सार्वजनिक स्थानों में पांच से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर प्रतिबंधित रहेगा।

-- शादियों में शामिल होने के लिए 50 लोगों की सीमा निर्धारित की गई है जबकि श्राद्ध आदि कार्यक्रमों में 30 से अधिक लोग शामिल नहीं हो सकेंगे।

-- धार्मिक जुलूस समेत सभी प्रकार के जुलूस और रैलियों पर प्रतिबंध रहेगा।

-- स्कूल, कॉलेज, आइटीआई, स्किल डेवलपमेंट सेंटर, कोचिग संस्थान, ट्यूशन क्लासेस और ट्रेनिग इंस्टीच्यूट बंद रहेंगे।

-- झारखंड सरकार तथा इसके विभिन्न प्राधिकारों द्वारा संचालित सभी प्रकार की परीक्षाओं पर रोक रहेगी। सभी आइसीडीएस सेंटर यानी आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहेंगे।

-- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लाभार्थियों को उनके घर तक राशन पहुंचाया जाएगा। सभी प्रकार के मेलों और प्रदर्शनी पर तथा सिनेमाघर और मल्टीप्लेक्स बंद रहेंगे।

-- स्टेडियम, जिम्नेजियम, स्विमिग पूल और पार्क बंद रहेंगे। बैंक्वेट हॉल का उपयोग शादियों के अलावा सिर्फ श्राद्ध कार्य के लिए किया जा सकेगा।

-- हवाई तथा ट्रेन यात्रा के लिए लोगों के पास वैध पहचान पत्र और यात्रा दस्तावेज होना जरूरी है।

-- किसी भी सरकारी दफ्तर, धार्मिक स्थल, पूजा स्थल, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, बस स्टैंड, टैक्सी स्टैंड, ऑटो रिक्शा स्टैंड और सार्वजनिक स्थानों पर बिना मास्क के आने-जाने पर रोक रहेगी।


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