किशोरों को तंबाकू उत्पाद बेचा तो कार्रवाई
संवाद सहयोगी,जामताड़ा : सिविल सर्जन डॉ. आशा एक्का ने शनिवार को सीएस सभागार में तंबाकू नियं
संवाद सहयोगी,जामताड़ा : सिविल सर्जन डॉ. आशा एक्का ने शनिवार को सीएस सभागार में तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम और इससे संबंधित कानून के प्रति जागरूकता के लिए विक्रेताओं संग बैठक की।
सीएस ने कहा कि किसी भी प्रकार के नशे का सेवन देश और समाज के लिए बड़ी चुनौती है। तंबाकू की लत से युवाओं को बचाना जरूरी है। तम्बाकू निर्मित सामाग्री की बिक्री को रोकने और युवाओं को इससे बचने के लिए जागरूक करना था। मौके पर विक्रेताओं से अपील की कि तम्बाकू नियंत्रण में जितना भी सहयोग हो सकें करें। जिला कुष्ठ पदाधिकारी डॉ. एसके मिश्रा ने कहा कि जिला के किसी भी दुकानदार को तंबाकू उत्पाद का विज्ञापन नहीं करना चाहिए। नाबालिगों को तंबाकू उत्पाद बेचने पर भी प्रतिबंध है। ऐसा करनेवालों को सात साल की सजा और एक लाख रुपये का जुर्माना लगाने का प्रावधान है। इसके अलावा शिक्षण संस्थानों के 100 गज के दायरे में तंबाकू उत्पाद बेचने वाले दुकानदार का चालान किया जा सकता है। जिला कार्यक्रम प्रबंधक दीपक कुमार गुप्ता ने पान मशाला,गुटखा,सिगरेट आदि तम्बाकू निर्मित सामाग्री बेचने वाले बिक्रेताओं से ककहा कि समाजहित, परिवार हित को ध्यान में रखते हुए यह प्रयास करें कि 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के हाथों सिगरेट व तम्बाकू निर्मित समान नहीं बेचे। चिकित्सा सहायक मनोज कुमार, मनोज कुमार प्रजापति, पंकज तिवारी आदि थे।