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आप भी जान लें, इन Income पर कभी नहीं लगता है कोई Tax

इनकम टैक्स फाइल करने का समय आ गया है। ऐसे में आपको यह चिंता सता रही होगी कुछ पैसा कैसे बचा लिया जाए। तो हम आपको यह जानकारी देंगे कि आखिर आप किन-किन माध्यम से इनकम टैक्स में छूट पा सकते हैं।

By Jitendra SinghEdited By: Published: Wed, 16 Jun 2021 06:00 AM (IST)Updated: Wed, 16 Jun 2021 06:00 AM (IST)
आप भी जान लें, इन Income पर कभी नहीं लगता है कोई Tax
आप भी जान लें, इन Income पर कभी नहीं लगता है कोई Tax

जमशेदपुर : भारत में Income Tax Law के तहत प्रोविडेंट फंड (PF), इम्पलाई प्रोविडेंट फंड (EPF), पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF)या नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) के अलावा आय के पांच ऐसे स्रोत भी है जिनसे होने वाली कमाई पर कोई Tax नहीं लगता है। इसके अलावा कृषि से प्राप्त आय भी टैक्स के दायरे में नहीं आता है। मतलब, अगर आप किसान हैं तो खेती से कितनी भी कमाई कर ले उसका टैक्स नहीं लगेगा।

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यहां बताते चले कि देश में एक वित्तीय वर्ष के दौरान 2.5 लाख से ज्यादा कमाई ही टैक्स के दायरे में आती है। केवल नौकरी पेशा से नहीं बल्कि अन्य स्रोतों से होने वाली कमाई पर भी कर का भुगतान करना पड़ता है। इनमें ब्याज से होने वाली कमाई, किसी अन्य स्त्रोत से प्राप्त आय और किसी भी तरह के निवेश से होने वाली आमदनी शामिल है।

1. आपको बता दें कि शादी में मिला उपहार टैक्स के दायरे में नहीं आता है। आमतौर पर आयकर कानून के तहत कोई भी मिला उपहार कर के दायरे में आता है लेकिन आपको शादी में उपहार मिला है तो इसमें कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन शर्त यह है कि उपहार शादी की तारीख या उसके आसपास की तारीख पर मिला हो। सामान्य मामले में करदाता को एक वित्त वर्ष में अधिकतम पचास हजार रूपए के उपहार पर कोई कर नहीं लगता है। लेकिन इससे ज्यादा रकम मिला उपहार आय में जुड़ जाएगा तो फिर स्लैब के हिसाब से टैक्स देना होगा।

2. साझेदारी वाली कंपनी से होने वाला मुुनाफा पर कर नहीं लगता है। किसी कंपनी में साझेदार है तो मुनाफे के शेयर के रूप में मिली रकम कर के दायरेे नहीं आती है।

3.पढ़ाई के दौरान मिली स्कॉलरशिप पर केंद्र सरकार कोई टैक्स नहीं वसूलती।

4. पैतृक संपति पर भी कोई टैक्स देय नहीं होता है। माता-पिता से मिली संपत्ति, गहने व नकदी पर आपको टैक्स नहीं देना होता है।

5. ग्रेच्युटी से बीस लाख तक की कमाई को टैक्स के दायरे से बाहर रखा गया है। अगर किसी कर्मचारी ने किसी संस्थान में लगातार पांच साल या उसके अधिक समय तक काम किया है तो नौकरी छोड़ने पर मिलने वाली ग्रेच्यूटी पर टैक्स में छूट दी जाती है। सरकारी कर्मचारी के मामले में बीस लाख तो निजी कंपनी के कर्मचारी को दस लाख की ग्रच्युटी पर टैक्स नहीं लगता है।


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