Move to Jagran APP

weekend Lockdown Jamshedpur: कोल्हान समेत झारखंड में आज वीकेंड लाॅकडाउन, प्रशासन सख्त; पढ लें ये नियम

कोल्हान के पूर्वी सिंहभूम पश्चिमी सिंहभूम एवं सरायकेला-खरसावां के साथ ही पूरे झारखंड में वीकेंड लाॅकडाउन है। शनिवार शाम आठ बजे से झारखंड में वीकेंड लाॅकडाउन प्रभावी हो गया जो आज यानी रविवार को दिनभर एवं सोमवार सुबह छह बजे तक प्रभावी रहेगा।

By Rakesh RanjanEdited By: Published: Sun, 18 Jul 2021 10:46 AM (IST)Updated: Sun, 18 Jul 2021 10:51 AM (IST)
weekend Lockdown Jamshedpur: कोल्हान समेत झारखंड में आज वीकेंड लाॅकडाउन, प्रशासन सख्त; पढ लें ये नियम
अभी अनलाक पांच के नियम ही प्रभावी हैं।

जमशेदपुर, जागरण संवाददाता। कोल्हान के पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम एवं सरायकेला-खरसावां के साथ ही पूरे झारखंड में वीकेंड लाॅकडाउन है। शनिवार शाम आठ बजे से झारखंड में वीकेंड लाॅकडाउन प्रभावी हो गया जो आज यानी रविवार को दिनभर एवं सोमवार सुबह छह बजे तक प्रभावी रहेगा। इसे देखते हुए आपसे प्रशासन की अपेक्षा है कि जारी गाइडलाइन का पालन करें। कोरोना पर पूरी तरह काबू पाने के लिए सरकार को यह फैसला लेना पडा है।

prime article banner

हालांकि, वीकेंड लाॅकडाउन के दौरान अस्पताल एवं दवा की दुकानें खुली ही रहेंगी। पेट्रोल पंप भी सामान्य दिनों की तरह खुले रहेंगे। शेष सभी तरह की गतिविधि बंद रहेंगी। सब्जी की दुकानें भी नहीं खुलेंगी।  आपको घर से निकलने की मनाही नहीं है, लेकिन साथ में बाहर निकलने की जरूरत का मुकम्मल प्रमाण भी रखना होगा। अगर आप मुकम्मल कारण नहीं बता पाएंगे तो आपको जुर्माना अदा करना पडेगा। पुलिस आपको दिनभर थाने में भी बैठा सकती है।

अभी जारी हैं अनलाक पांच के नियम

राज्य सरकार ने कोइ नया गाइडलाइन जारी नहीं किया है। अभी अनलाक पांच के नियम ही प्रभावी हैं। इस नियम के तहत सामान्य दिनों में दुकानें रात आठ बजे तक खुलनी है। अभी कोचिंग संस्थानों को खुलने का इंतजार करना पड रहा है। मंदिरों में भी लोगों की आवाजाही पर पाबंदी है। अनलाक पांच की गाइडलाइन में ही हेमंत सरकार के स्पष्ट किया था कि सभी नियम अगले आदेश तक जारी रहेंगे।

अनलाक पांच के ये रहे नियम

1. सभी जिलों में सभी दुकानें 8 बजे अपराह्न तक खुल सकेंगी।

2. सभी सरकारी एवं निजी कार्यालय 50 फीसद मानव संसाधन के साथ खुल सकेंगे।

3. शनिवार की शाम 8 बजे से सोमवार के सुबह 6 बजे तक सभी दुकानें ( सब्जी-फल - किराना की दुकान सहित) बंद रहेंगी। स्वास्थ्य सेवा से संबंधित प्रतिष्ठान और दूध के स्टोर खुले रहेंगे।

4. सिनेमा हॉल, बार, मल्टीप्लेक्स, रेस्तरां 50 फीसद क्षमता के साथ खुल सकेंगे।

5. स्टेडियम, जिम्नाजियम और पार्क खुल सकेंगे।

6. समस्त शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे।

7. आंगनबाडी केंद्र बंद रहेंगे पर लाभुकों को घर पर खाद्य सामग्री उपलब्ध करायी जायेगी।

8. 50 व्यक्ति से अधिक के इकठ्ठा होने पर प्रतिबंध रहेगा।

9. बैंकेट हाल और सामुदायिक भवन खुल सकेंगे परंतु 50 से ज्यादा लोगों के एकत्रित होने पर प्रतिबंध रहेगा।

10. धार्मिक स्थल श्रद्धालुओं के लिए बंद रहेंगे।

11. जुलूस पर रोक जारी रहेगी।

12. राज्य के अंदर बस परिवहन की अनुमति दी गई है।

13. अंतरराज्यीय बस परिवहन पर रोक जारी रहेगी।

14. पब्लिक परिवहन वाहन नियम द्वारा निर्धारित संख्या में यात्री को बैठा सकते हैं।

15. भारत सरकार द्वारा आयोजित परीक्षा करायी जाएगी।

16. राज्य के द्वारा कराने वाली परीक्षाएं स्थगित रहेंगी।

17. मेला और प्रदर्शनी पर रोक जारी रहेगी।

18. निजी वाहन से राज्य के अंदर एक जिले से दूसरे जिले जाने के लिए ई पास आवश्यक नहीं होगा।।

19. दूसरे राज्य से झारखंड आने के लिए या झारखंड से दूसरे राज्य जाने के लिए ई पास आवश्यक होगा।

20. दूसरे राज्य से झारखंड आने वाले को सात दिन का होम क्वारंटाइन नहीं होगा। आगंतुकों की व्यापक टेस्टिंग की जाएगी।

21. सार्वजानिक स्थान पर मास्क पहनना और सामजिक दूरी बनाए रखना अनिवार्य है।

22. आदेश के उल्लंघन की स्थिति में आपदा प्रबंधन अधिनियम की सुसंगत धारा अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज कर कार्यवाही की जाएगी।

23. उक्त आदेश अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.