इंडो डेनिस टूल रूम के डीजीएम समेत तीन के खिलाफ गैरजमानतीय वारंट
तीनों आरोपितों को अदालत में अपना पक्ष रखना थाी लेकिन तीनों उपस्थित नहीं हुए।
By JagranEdited By: Published: Fri, 23 Oct 2020 11:29 PM (IST)Updated: Fri, 23 Oct 2020 11:29 PM (IST)
जासं, जमशेदपुर : सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश एके मिश्रा की अदालत ने सरायकेला-खरसावां जिले के आदित्यपुर इंडो डेनिस टूल रूम के डीजीएम आशुतोष कुमार, उनकी पत्नी चयनिका कुमारी और केश्व वत्स के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में गैर जमानतीय गिरफ्तारी वारंट जारी किया हैं। तीनों आरोपितों को अदालत में अपना पक्ष रखना थाी, लेकिन तीनों उपस्थित नहीं हुए। इससे पहले तीनों आरोपितों ने आय से अधिक संपत्ति के अर्जित करने के मामले में आरोपितों की जमानत अर्जी खारिज अदालत खारिज कर चुकी हैं। विगत फरवरी में इंडो डेनिस टूल् रूम, यानि आइडीटीआर के डीजीएम आशुतोष कुमार के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय इडी ने प्राथमिकी दर्ज की थी। 1.80 करोड़ रुपये के मनी लाउडिग का आरोप हैं।
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