Tata Steel में Covid 19 Guidelines का उल्लंघन किया तो हो जाएंगे सस्पेंड, प्रबंधन ने दी सख्त चेतावनी
अगर आप टाटा स्टील में जॉब कर रहे हैं तो आप सावधान हो जाएं। कंपनी परिसर में अगर कोई कोविड-19 के दिशानिर्देशों की अवहेलना करते पकड़ा गया तो प्रबंधन उक्त कर्मचारी को सीधे सस्पेंड कर देगा। यह नियम ठेका कर्मचारियों पर भी लागू है।
जमशेदपुर : टाटा स्टील में यदि कोई स्थायी या ठेका कर्मचारी कोविड 19 के नियमों का अनुपालन नहीं करता है तो उसके खिलाफ कंपनी प्रबंधन चेतावनी पत्र जारी करने से लेकर एक से तीन दिन के निलंबन की कार्रवाई कर सकती है। गुरुवार को कंपनी प्रबंधन की ओर से इस संबंध में आदेश जारी किया है।
आदेश के तहत अलग-अलग कोविड नियमों का उल्लधंन करने पर कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई तय की गई है। इसमें पहली बार, दूसरी बार और तीसरी बार गलती करने पर उनके खिलाफ किस तरह की कार्रवाई की जा सकती है। उक्त नियमों का उल्लघंन पर केवल ठेकाकर्मी ही नहीं बल्कि ठेका कंपनी के संचालक भी कार्रवाई के दायरे में आएंगे। कंपनी प्रबंधन का कहना है कि वे अपने सभी कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए इस तरह के एहतियात उठा रही है। नए आदेश 25 जून से प्रभावी होंगे।
इन नियमों का अनुपालन नहीं करने पर होगी कार्रवाई
- कंपनी परिसर में मास्क नहीं पहनने पर।
- कंपनी परिसर के अंदर, कंपनी गेट से अंदर या बाहर जाते समय या बस से सफर करते समय शारीरिक दूरी का पालन नहीं करने पर ।
- सभी तरह के वाहन चलाने वाले ड्राइवरों को भी मास्क पहनना होगा।
- काम के दौरान फेश शील्ड व दस्ताने का उपयोग नहीं करने पर।
- कंपनी परिसर में, थूकदान या सड़क पर थूकने पर।
- बिना सुरक्षा के कार्यक्षेत्र में छिकने या खांसने पर।
- अपनी यात्रा का विवरण नहीं देने पर।
गलती करने पर मिलेगा चेतावनी पत्र
नए नियमों के तहत पहली बार गलती करने पर कंपनी प्रबंधन संबधित कर्मचारी के नाम चेतावनी पत्र जारी करेगी। साथ ही लाइन मैनेजर द्वारा उसकी काउंसलिंग होगी। एक वर्ष में दूसरी बार गलती दोहराने पर चेतावनी पत्र सहित विभागीय हेड द्वारा काउंसलिंग की जाएगी। एक वर्ष में तीसरी बार वही गलती दोहराने पर एक दिन का निलबंन सहित संबधित ठेका कंपनी के संचालक को अपने साइट पर दो घंटे का जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना होगा। साथ ही दो दिन टूल बॉक्स टॉक का भी आयोजन कर कोविड के प्रति कर्मचारियों को जागरूक करना होगा। चौथी बार गलती करने पर निलंबन दो दिन का होगा। साथ ही ठेका कंपनी मालिक को कोविड वॉक व टूल बॉक्स टॉक आयोजित करना अनिवार्य होगा। पांचवी बार गलती करने पर तीन दिन का निलंबन सहित ठेका कंपनी पर 10 हजार रुपये जुर्माना लगाया जाएगा। 100 कर्मचारियों वाली ठेका कंपनी के 10 से 20 कर्मचारी यदि इस तरह की गलती करते हैं तो ठेका कंपनी को ही एक दिन के लिए निलंबित कर दिया जाएगा। वहीं, ठेका कंपनी द्वारा अपने कर्मचारियों को साबुन या सैनिटाइजर नहीं देने पर भी कार्रवाई होगी।