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Lockdown Travel Guideline: कल से ‘ई-पास’ के बिना आवागमन पर रोक, लेकिन इन्हें रहेगी छूट, यात्रा पर निकलने से पहले पढ लें ये खबर

Jharkhand Lockdown Travel Guideline ई-पास epassjharkhand.nic.in पोर्टल से प्राप्त किया जा सकता है। इसमें यात्रा करने वाले व्यक्ति को अपने मोबाइल नंबर को रजिस्टर्ड करना होगा तथा आवागमन के कारणों का उल्लेख करना होगा। राज्य के अंदर कहीं भी जाने के लिए ई-पास का प्रावधान रहेगा।

By Rakesh RanjanEdited By: Published: Sat, 15 May 2021 09:30 AM (IST)Updated: Sat, 15 May 2021 09:30 AM (IST)
Lockdown Travel Guideline: कल से ‘ई-पास’ के बिना आवागमन पर रोक, लेकिन इन्हें रहेगी छूट, यात्रा पर निकलने से पहले पढ लें ये खबर
झारखंड राज्य में आने सभी लोगों को सात दिन तक क्वारंटाइन रहना होगा।

जमशेदपुर, जासं। कोरोना को देखते हुए झारखंड समेत पूर्वी सिंहभूम जिले में 16 से 27 मई तक लागू स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह लागू किया गया है। इस दौरान कहीं भी आने जाने के लिए ई-पास अनिवार्य होगा, लेकिन मीडिया व कंपनी कर्मचारियों सहित कई लोगों को इससे छूट दी गई है।

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जिले के उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी सूरज कुमार व एसएसपी डा. एम तमिल वणन ने बताया कि फिलहाल मीडियाकर्मी, टाटा व अन्य अनुषंगी कंपनी तथा शहर की अन्य कंपनियों के कर्मचारियों के लिए ई-पास जारी नहीं किए जाएंगे। ये सभी अपनी आईडी कार्ड दिखाकर काम पर आ-जा सकते हैं।

इनके अलावा इन लोगों को ई-पास से छूट रहेगी।

  •   इलाज तथा अंतिम संस्कार से संबंधित यात्राओं के लिए ई-पास आवश्यक नहीं होगा।
  •  राज्य के अंदर व्यावसायिक वाहनों के रूप में निबंधित टैक्सी, टेम्पो, ई-रिक्शा का परिचालन बिना ई-पास के किया जाएगा। इनके लिए वाहनों का व्यावसायिक निबंधन प्रमाण पत्र व रुट पास ही ई-पास के रूप में मान्य होगा। राज्य के बाहर जाने वाले वाहनों के लिए ई-पास आवश्यक नहीं होगा।
  • भारत सरकार, झारखंड सरकार तथा अन्य राज्य सरकारों के वाहनों को ई-पास आवश्यक नहीं होगा।
  • राज्य के अंदर होकर गुजरने वाली गाड़ियों के लिए ई-पास आवश्यक नहीं होगा।
  • अन्य लोग झारखंड राज्य के अंदर आवागमन के लिए epassjharkhand.nic.in portal से ई-पास प्राप्त कर सकते हैं।

चेकनाका पर सिर्फ ई-पास की होगी जांच

वरीय पुलिस अधीक्षक ने कहा कि सभी चेकनाका पर तैनात जवान कोरोना संक्रमण से सुरक्षा को देखते हुए सिर्फ ई-पास चेक करेंगे। विशेष परिस्थिति में आवश्यकता पड़ती है तो वाहन जांच के लिए अलग से दिए दिशा-निर्देश दिए जाएंगे। उन्होंने संबंधित थाना प्रभारी व एसडीपीओ को नियमित चेकनाका का निरीक्षण करने का निर्देश दिया। चेक नाका पर आने वाले सभी वाहनों का नंबर, यात्रियों का नाम, फोन नंबर दर्ज करने काे कहा। राज्य के अंदर एक से दूसरे स्थान दूसरे स्थान पर जाने के लिए ई-पास अनिवार्य होगा। राज्य में निजी वाहनों से यात्रा करने वाले यात्रियों को ई-पास तथा वैध फोटो पहचान पत्र रखना अनिवार्य होगा। रेल या हवाई यात्रा के लिए अपने साथ वैध टिकट रखना अनिवार्य होगा।

ऐसे मिलेगा ई-पास

ई-पास epassjharkhand.nic.in पोर्टल से प्राप्त किया जा सकता है। इसमें यात्रा करने वाले व्यक्ति को अपने मोबाइल नंबर को रजिस्टर्ड करना होगा तथा आवागमन के कारणों का उल्लेख करना होगा। राज्य के अंदर कहीं भी जाने के लिए ई-पास का प्रावधान रहेगा।

झारखंड राज्य में प्रवेश करने वाले लोगों के लिए लागू होंगे प्रावधान

  • झारखंड राज्य में आने सभी लोगों को सात दिन तक क्वारंटाइन रहना होगा।
  • झारखंड राज्य में आनेवाले या वापसी में आने वाले सभी लोगों के लिए उनका निबंधन www.jharkhandtravel.nic.in पर कराना अनिवार्य होगा। सामान्यतः यह निबंधन यात्रा के लिए प्रस्थान करने से पूर्व किया जाएगा, परंतु किसी भी परिस्थिति में यह झारखंड राज्य पहुंचने की तिथि के बाद का नहीं होना चाहिए।
  • हवाई/रेल/सड़क मार्ग से झारखंड आने/वापस वापस आने वाले सभी लोगों को सात दिनों के लिए होम क्वारंटाइन में रहना अनिवार्य होगा। इस अवधि में होम क्वारंटाइन के लिए स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा तथा परिवार कल्याण विभाग द्वारा निर्गत दिशा- निर्देशों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।
  • यह निर्देश हवाई जहाज के कर्मियों, राज्य होकर गुजरने वाले दूसरे राज्य के यात्रियों, कर्तव्य पर तैनात भारत सरकार के कर्मियों, खनन/निर्माण/औद्योगिक/कृषि कार्य/स्वास्थ्य देखभाल से जुड़े प्रतिदिन दूसरे राज्यों से आने-जाने वाले कर्मियों तथा 72 घंटे के अंदर झारखंड आकर वापस जानेवाले लोगों पर लागू नहीं होगा।

राज्य में व्यवसायिक व निजी वाहनों के आवागमन के समय निम्न शर्तों का अनुपालन अनिवार्य होगा

निजी वाहन/टैक्सी/टेम्पो/ई-रिक्शा के चालकों को मास्क/फेस कवर और ग्लव्स लगाना अनिवार्य होगा। निजी वाहन/टैक्सी में स्प्रे सैनिटाइजर रखना होगा एवं आवश्यकता अनुरूप उसका प्रयोग करना होगा। वाहनों को हर यात्रा प्रारंभ करने के पूर्व सैनिटाइज करना होगा। यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए मास्क अनिवार्य होगा। 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों, रोगों से ग्रसित व्यक्ति, गर्भवती महिलाओं और 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों, आवश्यक सेवाओं और स्वास्थ्य प्रयोजनों को छोड़कर घर से बाहर नहीं जाने की सलाह दी गई है।


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