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Jharkhand News: आज से बदल गए ये नियम, जानिए आप पर कितना होगा असर

एक अप्रैल से कई बदलाव हो रहे हैं जो देशवासियों के जीवन पर असर डालेंगे। वहीं केंद्र सरकार ने भी बजट 2021 में इन बदलावों की घोषणा कर चुकी है। ऐसे में आम करदाता से लेकर छोटे उद्यमियों तक को नए बदलाव का सामना करना पड़ेगा। ये रही पूरी जानकारी।

By Rakesh RanjanEdited By: Published: Tue, 30 Mar 2021 05:12 PM (IST)Updated: Thu, 01 Apr 2021 09:09 AM (IST)
Jharkhand News: आज से बदल गए ये नियम, जानिए आप पर कितना होगा असर
पांच करोड़ से नीचे के टर्नओवर पर चार अंकों का एचएसएन कोड देना होगा।

जमशेदपुर, जासं। एक अप्रैल से वित्तीय वर्ष 2021-22 शुरू हो रहा है। ऐसे में कई बदलाव हो रहे हैं जो देशवासियों के जीवन पर असर डालेंगे। वहीं, केंद्र सरकार ने भी बजट 2021 में इन बदलावों की घोषणा कर चुकी है। ऐसे में आम करदाता से लेकर छोटे उद्यमियों तक को नए बदलाव का सामना करना पड़ेगा।

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ये हो रहे हैं बदलाव

50 करोड़ से अधिक टर्नओवर पर इनवॉयस अनिवार्य

वैसे उद्यमी जिनका टर्नओवर सालाना 50 करोड़ रुपये से अधिक है उन्हें अब अनिवार्य रूप से ई-वे बिल पर इनवॉयस अनिवार्य रूप से देना होगा। एक अक्टूबर 2020 में टर्नओवर की राशि 500 करोड़ रुपये था। जिसमें संशोधन कर एक जनवरी 2021 में 100 करोड़ रुपये किया गया था। केंद्र सरकार ने फिर इसमें संशोधन कर टर्नओवर की राशि को 50 करोड़ रुपये कर दिया है।

एचएसएन कोड अनिवार्य

वैसे उद्यमी जो वस्तु एवं सेवा अधिनियम के तहत काम करते हैं। उन्हें नए संशोधन के तहत पांच करोड़ रुपये से अधिक के टर्नओवर पर छह अंकों का हारमोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नॉमिनकल्चर (एचएसएन) और पांच करोड़ से नीचे के टर्नओवर पर चार अंकों का एचएसएन कोड देना होगा।

सीएसआर एक्ट में बदलाव

यदि उद्यमी के तीन वर्षो के मुनाफे का औसत पांच करोड़ रुपये से अधिक है तो उन्हें अनिवार्य रूप से इसका दो प्रतिशत सीएसआर में खर्च करना होगा। यदि पूरी राशि खर्च नहीं कर पाएं तो एक अप्रैल से उन्हें बची हुई राशि को केंद्र सरकार के फंड में अनिवार्य रूप से भेजना होगा। वैसे ट्रस्ट या एनजीओ जिनका मुनाफा सालाना मुनाफा 10 करोड़ रुपये से अधिक है। उन्हें अपने मुनाफे का दो प्रतिशत स्वतंत्र एजेंसी के माध्यम से खर्च करना होगा।

पुराने चेक नहीं करेंगे काम

वैसे राष्ट्रीय बैंक जिनका दूसरे बैंकों के साथ विलय हो चुका है, पहली अप्रैल से सभी पुराने बैंकों का चेक काम नहीं करेगा। उपभोक्ता अपने पुराने बैंक के चेक को जमा कर अपना नया चेक प्राप्त कर सकते हैं।

पीएफ के ब्याज पर लगेगा टैक्स

केंद्र सरकार की नई घोषणा के बाद अब कर्मचारियों को पीएफ के ब्याज की राशि 2.50 लाख रुपये सालाना से अधिक है तो उन्हें अतिरिक्त राशि पर टैक्स देना होगा। नया प्रावधान सभी केंद्रीय कर्मचारियों के साथ-साथ टाटा समूह की कंपनियों में कार्यरत कर्मचारियों पर भी प्रभावी होगा। जिन कर्मचारियों का पैन कार्ड, आधार से लिंक नहीं है उन्हें 2.50 लाख रुपये की अतिरिक्त राशि पर 20 प्रतिशत टीडीएस देना होगा।


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