Income Tax Return : आयकर रिटर्न दाखिल करने की आ गई अंतिम घड़ी, फाइल करने से पहले जान लीजिए कुछ जरूरी बातें
Income Tax Filing आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि है। आयकर विभाग ने रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर घोषित की है। विभाग ने रिटर्न दाखिल करने के नियमों में कुछ बदलाव किए हैं। जानिए क्या हैं वे बदलाव...
जमशेदपुर, जासं। आयकर रिटर्न फाइल करने की अंतिम घड़ी नजदीक आ रही है। आपको पता ही होगा कि वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर है। यदि आपने अभी तक रिटर्न दाखिल नहीं किया है, तो कुछ बातें पहले से जान लें, इससे आपको फायदा ही होगा।
एफडी का इंटरेस्ट डिटेल देना जरूरी नहीं
जमशेदपुर के जाने-माने सीए रमेश गुप्ता के अनुसार अलग-अलग श्रेणी के लिए रिटर्न दाखिल करने के अलग-अलग फार्म होते हैं। यदि आपने बैंक में फिक्स्ड डिपोजिट किया है, तो अब आपको अलग से उसका इंटरेस्ट डिटेल नहीं देना है, लेकिन यदि आप रिटर्न दाखिल करते समय इसे साथ रखेंगे, तो आप क्रासचेक कर सकेंगे कि ऑटो-फिल्ड फार्म में ब्याज का सही आकलन किया गया है कि नहीं। फिक्स्ड डिपोजिट की मूल राशि से यह पता चल जाएगा कि आपको मिलने वाला मासिक ब्याज दर क्या है।
फॉर्म 16 भरने की अनिवार्यता खत्म
वहीं वेतनभोगियों के लिए अब फार्म-16 प्रस्तुत करने की अनिवार्यता समाप्त हो गई है, लेकिन आप अपने संस्थान या प्रतिष्ठान से यह फार्म साथ रखेंगे, तो आप क्रासचेक कर सकेंगे कि ऑटो-फिल्ड फार्म में सही आंकड़ा भरा गया है कि नहीं। मकान किराया या यात्रा भत्ता पर जो छूट मिलती है, उसे ठीक से जोड़ा गया है कि नहीं। यदि आपका ब्योरा सही नहीं भरा गया है, तो आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। इसकी सुविधा भी ऑनलाइन उपलब्ध रहेगी। यह आपको नए पोर्टल में दिखेगा। भले ही सबकुछ ऑनलाइन और ऑटो-फिल्ड होगा, लेकिन आप जरूरी दस्तावेज साथ रखेंगे, तो आपके लिए बेहतर रहेगा।
व्यवसायी को आडिट करानी पड़ सकती
यदि आप कोई कारोबारी हैं, तो व्यवसायी को अपने खातों का आडिट कराना पड़ सकता है। जाहिर सी बात है कि आडिटर को अपना खाता जांच कराने के लिए विवरण की आवश्यकता होगी। आप अपने लेन-देन वाले कागजात हमेशा सुरक्षित रखें, ताकि आपको बाद में कोई परेशानी नहीं हो। यदि आपके फार्म में कुछ आंकड़ा गलत हो गया हो तो आपकी जानकारी के लिए ये विवरण काम आएंगे। यदि आपने शेयर बाजार में कोई पैसा लगाया है, तो उसका विवरण भी साथ रखें। हाे सकता है कि शेयर या म्युचुअल फंड की कुछ राशि आपके लेन-देन में नहीं दिखे, यदि आपके पास कागजात नहीं होंगे तो कैसे मिलान करेंगे।