PM KISAN के लाभार्थी की मृत्यु पर परिवार को मिलती है इतनी राशि, लेकिन योग्य वारिस ही होंगे हकदार
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत हाल ही में किसानों के लिए आठवीं किस्त जारी की गई है जिसमें देश के करीब 10 करोड़ किसानों के लिए लगभग 21 हजार करोड़ रुपये जारी किए गए। वर्ष 2019 से ही किसानों को साल में छह हजार रुपये दिए जाते हैं।
जमशेदपुर, जासं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत हाल ही में किसानों के लिए आठवीं किस्त जारी की गई है, जिसमें देश के करीब 10 करोड़ किसानों के लिए लगभग 21 हजार करोड़ रुपये जारी किए गए। इस योजना के तहत वर्ष 2019 से ही किसानों को साल में छह हजार रुपये दिए जाते हैं। यह राशि सीधे उनके बैंक खाते में डायरेक्ट बेनीफिट ट्रांसफर योजना के तहत भेजी जाती है।
बहरहाल, हम बात कर रहे हैं कि लाभुक किसान की यदि मृत्यु हो जाती है, तो उनके परिवार को क्या मिलता है। किसान की मौत के बाद जो भी लाभुक का योग्य वारिस होता है, उसे भी साल में छह हजार रुपये मिलेंगे। इसके लिए वारिस को पीएम किसान पोर्टल पर आवेदन देना होता है। यदि वारिस भी खेती करता करता होगा, तभी उस योजना का लाभ मिलेगा, यह ध्यान रखना होगा।
इन्हें नहीं मिलेगा योजना का लाभ
पीएम किसान योजना का लाभ उन्हें मिलेगा, जो संवैधानिक या सरकारी पद पर है। पूर्व या वर्तमान जनप्रतिनिधि भी इस योजना में शामिल नहीं किए जा सकते। यदि कोई किसान केंद्र सरकार या राज्य सरकार में अधिकारी होगा या उसे 10 हजार रुपये या इससे अधिक पेंशन मिलता होगा, वह भी इस योजना से स्वत: बाहर हो जाएगा। इस योजना में कोई भी पेशेवर या प्रोफेशनल, जैसे डाक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड एकाउंटेंट, अधिवक्ता, वकील या कानूनी सलाहकार, आर्किटेक्ट आदि भी इस योजना में शामिल नहीं हो सकते। यदि कोई किसान आयकरदाता हो, तो भी इससे वंचित रहेगा। ज्ञात हो कि झारखंड में मुख्यमंत्री किसान समृद्धि योजना भी लागू थी, लेकिन यह वर्ष 2014 से 2019 तक ही चली। वर्तमान हेमंत सोरेन की सरकार ने इस योजना को बंद कर दिया।