टायो संघर्ष समिति को अपील कोर्ट से झटका, लग सकता जुर्माना
टायो संघर्ष समिति को नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) की अपील कोर्ट नई दिल्ली में बड़ा झटका लगा है।
जमशेदपुर, जागरण संवाददाता। टायो संघर्ष समिति को नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) की अपील कोर्ट नई दिल्ली में बड़ा झटका लगा है। अपील कोर्ट में एसजे मुखोपाध्याय की न्यायपीठ ने कहा कि यदि संघर्ष समिति केस वापस नहीं लेगी तो वे उसपर दस लाख रुपये का जुर्माना लगाएगी।
टायो संघर्ष समिति ने एनसीएलटी कोलकाता बेंच में 701/2017 में न्यायिक सदस्य बी मदन गोसावी की कोर्ट से आए आदेश को अपील कोर्ट में चुनौती दी, लेकिन अपील कोर्ट ने यह कहते हुए संघर्ष समिति की अपील को खारिज कर दिया कि वे पहले ही सुप्रीम कोर्ट से वापस आ चुके हैं। इसके बावजूद वे अपील कोर्ट में क्यों अपील कर रहे हैं।
दलील सुनने से इन्कार
कोर्ट ने कहा कि वे संघर्ष समिति के अधिवक्ता के किसी भी दलील को नहीं सुनेंगे। कोर्ट ने 28 मई का दिन तय किया है। इस दिन अगर टायो संघर्ष समिति के मजदूर प्रतिनिधि एसएन सिंह व संघर्ष समिति के अधिवक्ता एके श्रीवास्तव उपस्थित होकर माफी नहीं मांगी तो वे उन पर दस लाख रुपये का जुर्माना लगा देंगे। मालूम हो कि संघर्ष समिति ने कोलकाता बेंच के आदेश पर पक्षपात का आरोप लगाते हुए अपील में गई थी
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