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कोविड 19 को लेकर टाटा स्टील ने किया अपने गाइडलाइन में बदलाव, जाने क्या हैं नए नियम

Tata Steel Covid Guideline कोविड 19 को लेकर झारखंड सरकार ने अपने नियमों में किए बदलाव किए हैं। इसे देखते टाटा स्टील ने भी अपने नियमों में संशोधन किया है जिसे तत्काल से प्रभावी कर दिया गया है।

By Rakesh RanjanEdited By: Published: Mon, 26 Jul 2021 05:51 PM (IST)Updated: Mon, 26 Jul 2021 07:00 PM (IST)
कोविड 19 को लेकर टाटा स्टील ने किया अपने गाइडलाइन में बदलाव, जाने क्या हैं नए नियम
होम आइसोलेशन के लिए टाटा स्टील ने जारी किए नए नियम।

जमशेदपुर, जागरण संवाददाता। कोविड 19 को लेकर झारखंड सरकार ने अपने नियमों में किए बदलाव किए हैं। इसे देखते टाटा स्टील ने भी अपने नियमों में संशोधन किया है जिसे तत्काल से प्रभावी कर दिया गया है। टाटा स्टील द्वारा जारी नए आदेश के तहत यदि कंपनी का कोई भी कर्मचारी किसी भी तरह की यात्रा से झारखंड वापस लौटता है तो पूर्व के आदेश के तहत उन्हें कंपनी प्रबंधन की ओर से आरटी-पीसीआर या ट्रूनेट जांच कराना अनिवार्य होगा।

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यदि उसकी टेस्ट रिपोर्ट निगेटिव आती है तो उन्हें होम आइसोलेशन या क्वारंटाइन में रखने की आवश्यकता नहीं है। वे तत्काल प्रभाव से ड्यूटी ज्वाइंन कर सकते हैं। यदि उन्होंने यात्रा शुरू करने से पहले आरटी-पीसीआर जांच करा ली है तो रिपोर्ट एक दिन ये ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। इसके अलावा यदि कर्मचारी या उसके परिवार का कोई सदस्य यात्रा से लौटा हो और वह जांच में पॉजिटिव पाया जाता है तो संबधित परिवार के सभी सदस्य व कर्मचारी को भी 10 दिनों तक होम आइसोशेशन में रहना होगा। 10 दिन की अवधि में अंतिम के तीन दिन में यदि उनमें कोई लक्षण नहीं रहता और रिपोर्ट भी निगेटिव है तो संबधित कर्मचारी ड्यूटी ज्वाइंन कर सकते हैं। यदि कर्मचारी या उसके परिवार का कोई सदस्य निगेटिव टेस्ट रिपोर्ट लेकर आता है और 48 घंटे पुराना है तो रिपोर्ट को नहीं माना जाएगा। संबधित कर्मचारी या परिवार के सदस्य को फिर से कोविड टेस्ट कराना होगा।

होम आइसोलेशन के लिए कंपनी ने जारी नए नियम

कंपनी बिजनेस में पॉजिटिव होने पर : यदि कोई कर्मचारी कंपनी बिजनेस में दूसरे राज्य की यात्रा की और पॉजिटिव, एसिम्टोमैटिक या माइल्ड हुआ तो कंपनी नियमों के तहत वे स्पेशल लीव के हकदार होंगे। यदि संबधित कर्मचारी का तबादला हुआ या कर्मचारी के आश्रित यात्रा से पॉजिटिव हुए हैं तो वे स्पेशल लीव के हकदार होंगे।

व्यक्तिगत यात्रा पर

कंपनी का कोई कर्मचारी यदि व्यक्तिगत या गैर आपात स्थिति में यात्रा की है और वापसी में पॉजिटिव मिले हैं तो होम आइसोलेशन या क्वारंटाइन अवधि तक उन्हें सीएल, पीएल या एपीएल से उनकी छुट्टी को समायोजित किया जाएगा।


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