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एसटी/एससी व पिछड़ी जाति को प्रमाण पत्र के आधार पर मिलेगी साइकिल, अल्पसंख्यक को देना होगा घोषणा पत्र

मुख्यमंत्री छात्रवृति योजना के तहत कक्षा एक से दस तक के विद्यार्थियों को छात्रवृति का लाभ मिलेगा। शनिवार को बीआरसी कार्यालय परिसर में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी केशव प्रसाद की अध्यक्षता में छात्रवृति योजना की समीक्षा बैठक की गई।

By JagranEdited By: Published: Sun, 24 Oct 2021 08:00 AM (IST)Updated: Sun, 24 Oct 2021 08:00 AM (IST)
एसटी/एससी व पिछड़ी जाति को प्रमाण पत्र के आधार पर मिलेगी साइकिल, अल्पसंख्यक को देना होगा घोषणा पत्र
एसटी/एससी व पिछड़ी जाति को प्रमाण पत्र के आधार पर मिलेगी साइकिल, अल्पसंख्यक को देना होगा घोषणा पत्र

संवाद सूत्र, गालूडीह : मुख्यमंत्री छात्रवृति योजना के तहत कक्षा एक से दस तक के विद्यार्थियों को छात्रवृति का लाभ मिलेगा। शनिवार को बीआरसी कार्यालय परिसर में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी केशव प्रसाद की अध्यक्षता में छात्रवृति योजना की समीक्षा बैठक की गई। बैठक में प्रखंड के प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च विद्यालय के शिक्षक शामिल थे। समीक्षा बैठक में सभी शिक्षकों को निर्देश देते हुए बीईईओ ने कहा कि विद्यालय के कक्षा एक से दस तक के सामान्य वर्ग के सभी विद्यार्थियों को मुख्यमंत्री कोष से पहली बार छात्रवृति की राशि सीधे उनके बैंक खाते में भेजी जाएगी। जिन विद्यार्थियों का नाम छूट गया है, उनकी सूची जल्द से जल्द तैयार कर भेजें। साथ ही कल्याण विभाग की और से एसटी, एससी, ओबीसी व अल्पसंख्यक विद्यार्थियों से संबंधित त्रुटि को जल्द से जल्द सुधार कर कार्यालय में जमा करें। समीक्षा बैठक में कई विषयों पर चर्चा की गई। बीईईओ ने बताया कि कक्षा एक से चार तक के सामान्य वर्ग के सभी विद्यार्थी के कक्षा एक से चार तक के विद्याथियों को मुख्यमंत्री कोष से प्रतिमाह 500 रुपये, पांचवी व छठी कक्षा के विद्यार्थियों को 1,000 हजार रुपये और सातवीं से दसवीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को 1500 रुपये बैंक खाते में भेजे जाएंगे। 25 अक्टूबर को प्राथमिक व मध्य विद्यालय के अंग्रेजी विषय पर ऑनलाइन प्रशिक्षण होगा। इसके लिए दिए गए लिक पर स्कूल के एक शिक्षक को पंजीकरण करना है। हर हाल में प्रशिक्षण लेना अनिवार्य है। प्रखंड के विद्यालय के शिक्षकों को प्रतिदिन ऑनलाइन उपस्थिति भी दर्ज करना है। साइकिल के लिए एसटी, एसटी व ओबीसी छात्रों को देना होगा जाति प्रमाण पत्र : विद्यालय के कक्षा 8वीं व 9वीं के अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा व अल्पसंख्यक विद्यार्थियों के बीच कल्याण विभाग की ओर से साइकिल वितरित की जाएगी। साइकिल का लाभ पाने के लिए संबंधित विद्यार्थी विद्यालय में कागजात जमा कर रहे हैं। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी केशव प्रसाद ने समीक्षा बैठक में उपस्थित शिक्षकों को बताया कि कल्याण विभाग की ओर से दी जा रही साइकिल का लाभ लेने के लिए एसटी, एससी व ओबीसी विद्यार्थियों को जाति प्रमाण पत्र का फार्म संग्लन करना अनिवार्य है। जाति प्रमाण पत्र दिए बिना साइकिल का लाभ संबंधित विद्यार्थियों को नहीं मिलेगा। इसी प्रकार, अल्पसंख्यक विद्यार्थी घोषणा पत्र देंगे। सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों को साइकिल का लाभ नही मिलेगा।

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