CAA पर टकराव के बाद जमशेपुर में 14 फरवरी तक धारा 144 लागू, ये काम नहीं करें भूलकर Jamshedpur News
नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के समर्थकों व विरोधियों के बीच बवाल के बाद एसडीओ चंदन कुमार ने जमशेदपुर शहर में धारा 144 लागू कर दी है। यह 14 फरवरी तक प्रभावी रहेगी।
जमशेदपुर, जासं। Section 144 imposed in Jamshedpur till 14 February after collision on CAA साकची के आमबगान में गुरुवार को नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के समर्थकों व विरोधियों के बीच बवाल के बाद एसडीओ चंदन कुमार ने जमशेदपुर शहर में धारा 144 लागू कर दी है।
इस दौरान में शहर में बिना प्रशासन की अनुमति के किसी भी तरह का धरना, प्रदर्शन, रैली, सभा करने पर रोक लगा दी गई है। गुरुवार की दोपहर से ही शहर में लागू ये निषेधाज्ञा 14 फरवरी तक जारी रहेगी। एसडीओ धालभूम चंदन कुमार ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। एसडीओ ने निषेधाज्ञा के आदेश में लिखा है कि हाल ही में सीएए के कार्यक्रम के दौरान लोहरदगा में हिंसा की घटना हुई थी। ऐसी घटना जमशेदपुर में नहीं हो, इसके लिए ही निषेधाज्ञा लगाई गई है।
शादी-बारात व शव यात्र पर लागू नहीं होगी 144
एसडीओ ने आदेश में लिखा है कि धारा 144 के तहत पांच या उससे अधिक लोगों के एकत्र नहीं होने की शर्त सरकारी कर्मचारी, बारात पार्टी, शव यात्र, पूजा स्थल पर एकत्रित व्यक्तियों और धार्मिक जुलूस पर लागू नहीं होगी। सिख व नेपाली समुदाय के लिए कृपाण व खुखरी लेकर चलने की कोई मनाही नहीं है।
निषेधाज्ञा के दौरान इन चीजों की रहेगी मनाही
- कोई भी व्यक्ति परंपरागत धार्मिक कायरें में लगने वाले लाउडस्पीकरों को छोड़ कर बिना एसडीओ की अनुमति के लाउडस्पीकर का प्रयोग नहीं करेगा।
- किसी सार्वजनिक स्थल पर पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों का समूह एकत्र नहीं होगा।
- कोई भी विशिष्ट राजनीतिक दल, संस्था आदि अस्त्र-शस्त्र लेकर नहीं चलेगा।
- सभी सोशल मीडिया व वाट्सएप ग्रुप के एडमिन किसी भी तरह की सांप्रदायिक आपत्तिजनक टिप्पणी होने पर डायल 100, 0657-2440111, 0657- 2431030 पर इसकी सूचना देंगे।
- हो गए थे आमने-सामने : साकची आम बागान में गुरुवार को नागरिक संशोधन कानून (सीएए) पर विरोधी और समर्थक आपस में भिड़ गए थे। जमकर नारेबाजी और हाथापाई भी हुई थी। पुलिस ने एक युवक को भीड़ के चंगुल से छुड़ा कर थाने पहुंचाया था। आमबगान तकरीबन चार घंटे तक रणक्षेत्र बना रहा था। दोनों पक्ष पुलिस प्रशासन की मनाही के बावजूद आमबगान में जुटे थे। पुलिस के अधिकारी दोनों पक्षों को वहां से जाने को कह रहे थे लेकिन, कोई उनकी सुन नहीं रहा था। बाद में जब पुलिस ने सख्ती की तब मैदान खाली हुआ। पुलिस-प्रशासन की मनाही के बावजूद नागरिक संशोधन बिल के विरोध और समर्थन को लेकर बवाल करने वालों के खिलाफ पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर ली है। दोनों पक्ष के खिलाफ सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने का मामला साकची थाने में मजिस्ट्रेट की शिकायत पर दर्ज किया गया है। साकची इंस्पेक्टर कुणाल कुमार के अनुसार, दोनों पक्ष के 20-25 नामजद समेत अज्ञात 300 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी की कार्रवाई की गई है।