Saving Scheme : रोजाना 7 रुपए बचाएं और 60 साल के बाद हर माह 5000 पेंशन पाएं
Saving Scheme पेंशन बुढ़ापे की लाठी होती है। अगर जवानी में बचत नहीं कर पाएं तो बुढ़ापे में मुश्किल आना तय है। अगर आप आज से ही सात रुपए बचत कर पेंशन स्कीम में निवेश करते हैं तो 60 साल की उम्र के बाद आपको मासिक 5000 रुपए मिलेंगे..
जमशेदपुर : अटल पेंशन योजन एक ऐसी सरकारी योजना है जिसमें आपका निवेश आपकी उम्र पर निर्भर करती है। यह योजन आपको कम से कम एक हजार, दो हजार, तीन हजार, चार हजार व अधिकतम पांच हजार रुपए मासिक पेंशन दे सकती है। यह एक सुरक्षित निवेश है जिसमें अगर आप निबंधन कराना चाहते हैं तो आपके पास सेविंग्स आकउंट, आधार नंबर व एक मोबाइल नंबर होना चाहिए।
जानें क्या है योजना के लाभ
इस योजना के तहत 18 से 40 साल के लोग अटल पेंशन योजना में अपना नामिनेशन करा सकते हैं इसके लिए आवेदक के पास बैंक या डाकघर में सेविंग अकाउंट लेना जरुरी होता है। साथ ही ये भी ध्यान रखें कि आप के पास केवल एक अटल पेंशन अकाउंट हो सकता है।
कैसे मिलेगा ज्यादा लाभ
इस योजना के तहत आप जितनी जल्दी निवेश करेंगे आपको उतना अधिक फायदा मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति 18 साल की उम्र में अटल पेंशना योजना से जुड़ता है तो उसे 60साल की उम्र के बाद हर महीने 5000 रुपए मासिक पेंशन के लिए बस प्रतिमाह 210 रुपए जमा करने होंगे। इस तरह के इस योजना का लाभ ले सकते हैं।
कैसे मिलेगी 60,000 रुपए पेंशन
योजना में अगर आप हर दिन सात रुपए जमा करते हैं तो आप हर महीने 5000 रुपए पेंशन पा सकते हैं। मतलब सालाना आपको 60000 रुपए पेंशन मिलेगी। वहीं हर महीने एक हजार की मासिक पेंशन के लिए प्रतिमाह 42 रुपए जमा करने होगे। हर माह 2000 पेंशन के लिए 84 रुपए, तीन हजार के लिए 126, चार हजार मासिक पेंशन के लिए हर महीने 168 रुपए जमा करने होंगे।
टैक्स बेनिफिट
अटल पेंशन योजना में निवेश करने वाले लोागें को को इनकम टैक्स एक्ट 80 सी के तहत 1.5 लाख तक का टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। इसमें से टैक्सेबल इनकम को घटा दिया जाता है। इसके अलावा कुछ मामलों में पचास हजार रुपए तक का अतिरिक्त टैक्स बेनिफिट मिलता है। कुल मिलाकर इस योजना में दो लाख तक का डिडक्शन मिलता है।
60 साल से पहले मृत्यु होने पर प्रावधान
इस योजना में ऐसा भी प्रावधान है कि अगर 60 साल से पहले ही योजना सेजुड़े व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो फिर उसकी पत्नी या पति इस योजना में पैसे जमा करना जारी रख सकते हैं। और 60 साल के बाद हर महीने पेंशन पा सकते हैं। एक विकल्प यह भी है कि उस व्यक्ति की पत्नी अपने पति की मौत के बाद एक मुश्त रकम का दावा कर सकती है। अगर पत्नी की मौत होती है तो एक मुश्त राशि उनकी नामिनी को दे दी जाती है।