ँंअपात्र राशन कार्ड धारकों का नाम हटा कर पात्र को पोर्टल से जोड़ें : अभिनव
झारखंड सरकार द्वारा राज्य के वैसे राशनकार्ड धारी जिनके पास दो पहिया मोटरसाइकिल वाहन है उन्हें उन्हें 25 रुपया प्रति लीटर सस्ता पेट्रोल (अधिकतम 10 लीटर ) सब्सिडी देने की घोषणा की है। उक्त सब्सिडी की राशि लाभुक के अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी। योजना के लाभ हेतु योग्य लाभुकों के नाम पोर्टल पर चढ़ाने का निर्देश सभी पीडीएस डीलरों को दिया गया है।
संवाद सहयोगी, घाटशिला : झारखंड सरकार द्वारा राज्य के वैसे राशनकार्ड धारी जिनके पास दो पहिया मोटरसाइकिल वाहन है उन्हें उन्हें 25 रुपया प्रति लीटर सस्ता पेट्रोल (अधिकतम 10 लीटर ) सब्सिडी देने की घोषणा की है। उक्त सब्सिडी की राशि लाभुक के अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी। योजना के लाभ हेतु योग्य लाभुकों के नाम पोर्टल पर चढ़ाने का निर्देश सभी पीडीएस डीलरों को दिया गया है।
सोमवार को प्रखंड कार्यालय के सभागार में बीडीओ कुमार एस अभिनव ने घाटशिला प्रखंड के सभी पीडीएस दुकानदारों संग बैठक की। उन्होंने पीडीएस दुकानदारों को योजना के संदर्भ में विस्तृत जानकारी दी। योग्य लाभुकों को योजना के तहत लाभ दिलाने हेतु पोर्टल पर नाम चढ़ाने का निर्देश दिया गया। जिन डीलरों के कार्य संतोषजनक नहीं मिले उन्हें फटकार लगाते हुए कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। डीलरों से कहा गया है कि वे शत प्रतिशत योजना के लाभ हेतु सभी राशन कार्डधारकों का नाम पोर्टल पर चढ़ाए। डीलरों से कहा गया है कि वे वैसे स्मृद्ध लोग जो कार्ड के हकदार नहीं है उनका नाम सूची से डिलीट कर योग्य व्यक्ति का नाम जोड़े। बीडीओ ने कहा कि यदि राशन डीलर ऐसा नहीं करेंगे तो समझा जाएगा इसमे डीलर की भी संलिप्ता है। डीलर के विरुद्ध भी कार्रवाई होगी। बीडीओ ने कहा कि शहरी क्षेत्र के 10 प्रतिशत कार्ड की जांच पंचायत सचिवों के माध्यम से कराई जाएगी। इससे पता चलेगा कि कितने अयोग्य लाभुक जो अहर्ता नहीं रखते हैं तथा कार्ड का उपयोग कर रहे है। बैठक में बीसीओ सत्येंद्र कुमार समेत सभी राशन डीलर मौजूद रहे। -------------------------------------------- दोपहिया वाहन होने से राशन कार्ड से नहीं कटेगा नाम झारखंड सरकार के घोषित पेट्रोल सब्सिडी योजना को लेकर कुछ लोगों का यह भ्रम है कि दोपहिया वाहन रहने से राशन कार्ड से नाम कट जाएगा। जबकि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एवं झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना अंतर्गत चार पहिया वाहन के मालिक राशन कार्ड धारक होने की अहर्ता नहीं रखते। वैसे लोग जिनके पास दो पहिया वाहन है और जिनके पास राशन कार्ड है, वह इस योजना का लाभ ले सकते हैं। उनका नाम राशन कार्ड से नहीं कटेगा। सभी डीलरों से भी कहा गया कि योजना को लेकर जो भ्रांतियां है उसे भी दूर करे। लोगो को बताए कि दो पहिया वाहन रहने से राशन कार्ड से लाभुकों का नाम नही कटेगा।