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स्टेशन परिसर में थूकने, प्लास्टिक का उपयोग करने पर लगेगा 500 रुपये जुर्माना

ग्रीन ट्रिब्यूनल ऑफ इंडिया (एनजीटी) के तहत टाटानगर स्टेशन में जागरूकता अभियान चलाया गया।

By JagranEdited By: Published: Tue, 21 Jan 2020 07:00 PM (IST)Updated: Tue, 21 Jan 2020 07:00 PM (IST)
स्टेशन परिसर में थूकने, प्लास्टिक का उपयोग करने पर लगेगा 500 रुपये जुर्माना
स्टेशन परिसर में थूकने, प्लास्टिक का उपयोग करने पर लगेगा 500 रुपये जुर्माना

जागरण संवाददाता, जमशेदपुर : ग्रीन ट्रिब्यूनल ऑफ इंडिया (एनजीटी) के तहत टाटानगर स्टेशन में स्टेशन निदेशक एचके बलमुचू के नेतृत्व में जागरूकता अभियान चलाया गया। इस अभियान के दौरान स्टेशन के यात्रियों को स्टेशन में साफ सफाई रखने, गंदगी नहीं फैलाने के लिए जागरूक किया गया। स्टेशन परिसर में थूकने, प्लास्टिक का उपयोग करने वाले यात्रियों पर पांच सौ रुपये जुर्माना लगाया जाएगा। इतना ही नहीं स्टेशन के स्टालों में चाय व काफी के लिए मिट्टंी का कुल्हड़ का वितरण किया गया।

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यात्रियों से स्टेशन परिसर को पर्यावरण तथा स्वस्थ्य के अनुकूल बनाए रखने में रेल का सहयोग करने की अपील की गई। साथ ही बताया गया कि स्टेशन में प्लास्टिक पर पूरी तरह से पाबंदी लगाई गई है, इसलिए स्टेशन परिसर में प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करना है। इस अभियान में स्टेशन निदेशक एचके बलमुचू, सीआई एके सिंह, उप स्टेशन अधीक्षक एसके पति, अर्पिता मैती, आरएन सिंह सहित अन्य रेल अधिकारियों ने यात्रियों के बीच पर्चा का भी वितरण किया।

वसूला जाएगा पांच सौ रुपये जुर्माना :

स्टेशन पर बने शौचालय का ही प्रयोग करें। खुले में शौच दंडनीय अपराध है। पकड़े जाने पर पांच सौ रुपये जुर्माना वसूला जाएगा। स्टेशन परिसर पर प्लास्टिक थैला न लाए। इसका उपयोग करते हुए पकड़े जाने पर पांच रुपये जुर्माना लिया जाएगा। स्टेशन परिसर पर यहां वहां नहीं थूके, यह दंडनीय अपराध है।

उपयोग की गई पानी की बोतल क्रेसर मशीन में डालें :

उपयोग की गई पानी की बोतल (प्लास्टिक) को केवल बोतल क्रेसर मशीन में ही डालें। खानपान की दुकानों पर यदि प्लास्टिक थैला उपयोग करते हुए कोई स्टाल आपरेटर दिखाई देते हैं तो इसकी सूचना स्टेशन पर उपस्थित रेल अधिकारियों को दें।


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