जमशेदपुर में मास्क नहीं पहनने वालों को कल से देना होगा 500 रुपये जुर्माना, इन नियमों की अनदेखी पर भी लगेगा फाइन Jamshedpur News
टेंपो में तय संख्या से ज्याद सवारी बैठाने व शारीरिक दूरी के उल्लंघन पर 500 रुपये व बिना हेलमेट बाइक चलाने पर 1000 रुपये जुर्माना लगेगा।
जमशेदपुर (जांस) । कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए उपायुक्त ने सख्त कदम उठाए हैं। अब मास्क नहीं पहनने और टेंपो में तय संख्या से ज्याद सवारी बैठाने व शारीरिक दूरी के उल्लंघन पर 500 रुपये व बिना हेलमेट बाइक चलाने पर 1000 रुपये जुर्माना लगेगा। दोपहिया वाहन चालकों के लिए हेलमेट व मास्क पहनना अनिवार्य है। इसके अलावा कंटेनमेंट जोन के बाहर, जिला के अंदर व राज्य के अन्य जिलों में भाड़े पर टैक्सी चलाने की अनुमति के संबंध में भी प्रावधान किए गए हैं। टैक्सी या व्यवसायिक वाहन का निबंधन प्रमाण पत्र ही उनका रूट पास माना जाएगा, इन्हें अलग से पास की लेने की जरूरत नहीं होगी।
टैक्सी की बुकिंग प्रारंभ स्थान से गंतव्य स्थान के लिए होनी चाहिए। बीच में रोककर सवारी लेना प्रतिबंधित रहेगा। बुकिंग शेयरिंग के आधार पर मान्य नहीं होगी। टैक्सी में स्प्रे सैनिटाइजर रखना होगा एवं प्रत्येक बार नए यात्री के बैठने के पूर्व सीटों को सैनिटाइज करना होगा। पांच सीटर टैक्सी में चालक के अलावा दो और सात सीटर टैक्सी में ड्राइवर के अलावा तीन यात्री ही बैठ सकेंगे। यात्रा के दौरान सामान डिक्की में रखना अनिवार्य होगा।
यात्रा के दौरान यात्री या चालक पान, गुटखा, खैनी, सिगरेट आदि का सेवन नहीं करेंगे। टैक्सी चालक को यात्रा कर रहे यात्री की सूचना यात्री पंजी में दर्ज करना होगा व उसे सुरक्षित रखना होगा तथा कांटैक्ट ट्रेसिंग के लिए प्रशासन द्वारा मांगे जाने पर उपलब्ध कराना होगा। यात्रा करने वाले यात्री टैक्सी का निबंधन संख्या, चालक का नाम एवं मोबाईल नंबर तथा साथ यात्रा करने वाले अन्य लोगों के नाम एवं मोबाइल नंबर निश्चित रूप से अपने पास संधारित रखेंगे, जिसे कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के लिए प्रशासन द्वारा मांगे जाने पर उपलब्ध कराना होगा। यात्री व चालक स्मार्ट फोन रहने पर आरोग्य सेतु एप इंस्टॉल करेंगे और फोन ऑन रखेंगे।
एयरपोर्ट आने-जाने के लिए ई-पास अनिवार्य
जो यात्री एयरपोर्ट जाने-आने के लिए निजी वाहनों का प्रयोग करेंगे, उन्हें ई-पास निर्गत कराना होगा। एयरपोर्ट आने-जाने के क्रम में यात्री के अतिरिक्त कोई व्यक्ति स्वागत करने या विदाई करने नहीं जाएगा। वाहन के चालक भी वाहन में ही रहेंगे तथा एयरपोर्ट के द्वार के निकट नहीं जाएंगे। केवल दिव्यांग/असहाय यात्रियों की सहायता के लिए वे जा सकेंगे। यात्रियों को राज्य सरकार के निर्देशानुसार होम क्वारंटाइन व संस्थागत क्वारंटाइन के नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।